डेपीएसएस.केका.आईडी.सं. /06.08.017/2025-26
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अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदया / प्रिय महोदय,
सीमा-पार भुगतानों को तेज और सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देश
रिजर्व बैंक के भुगतान विज़न 2025 का उद्देश्य जी20 रोडमैप के अनुरूप सीमा-पार भुगतानों में दक्षता लाना है ताकि उन्हें सस्ता, तेज़, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया जा सके।
2. सीमा-पार भुगतानों की गति कई कारकों से प्रभावित होती है। इनमें से एक कारक लाभार्थी पक्ष पर होने वाली देरी है, अर्थात लाभार्थी बैंक में भुगतान प्राप्ति से लेकर लाभार्थी खाते में जमा होने तक का समय। लाभार्थी बैंक में प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने से भुगतान संबंधी सूचना का समय पर संचार एवं भुगतान का लाभार्थी के खाते में समय पर जमा होना सुनिश्चित होगा।
3. तदनुसार, बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:
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बैंक अपने ग्राहकों को सीमा-पार से होने वाले आवक लेनदेन प्राप्ति की सूचना आवक संदेश प्राप्त होते ही तुरंत देंगे। बैंकों के सामान्य कार्यकाल कार्य समाप्त होने के बाद प्राप्त संदेशों की सूचना ग्राहक को अगले कार्यदिवस की शुरुआत पर तुरंत दी जाएगी।
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यह देखा गया है कि कई बैंक नोस्ट्रो खातों में प्राप्तियों की पुष्टि और मिलान के लिए नोस्ट्रो खाते के दैनिक विवरण पर निर्भर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जमा में देरी होती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे नोस्ट्रो खाते में जमा का मिलान और पुष्टिकरण लगभग वास्तविक समय में या नियमित अंतराल पर करें। मिलान अंतराल सामान्यतः तीस मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
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बैंक विदेशी मुद्रा बाजार के कार्यकाल समय के दौरान प्राप्त आवक भुगतानों को उसी कार्यदिवस में लाभार्थी के खाते में जमा करने का प्रयास करेंगे, और बाजार समय के बाद प्राप्त आवक भुगतानों को अगले कार्यदिवस में जमा करेंगे, बशर्ते कि वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और अन्य नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए।
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बैंक अपने जोखिम मूल्यांकन के आधार पर और मौजूदा फेमा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, भारतीय निवासियों के खाते में आवक भुगतान जमा करने के लिए एक सीधी प्रक्रिया (स्ट्रेट थ्रू प्रोसैस) स्थापित कर सकते हैं।
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बैंक, उचित समय-सीमा के भीतर, अपने ग्राहकों को दस्तावेज़ या जानकारी प्रस्तुत करने और लेनदेन की निगरानी सहित विदेशी मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
4. उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए निदेश इस परिपत्र की तिथि से छह महीने बाद प्रभावी होंगे।
5. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |