RBI/2026-27/05
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 04
2 अप्रैल, 2026
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/महोदय,
मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन – भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 सितंबर, 2013 को जारी ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 45 के पैरा 3 का संदर्भ लें।
2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि निवासियों को भी (अनिवासियों के साथ) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हॉल में इमिग्रेशन या सीमा शुल्क डेस्क के आगे ड्यूटी-फ्री क्षेत्र अथवा सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (Security Hold Area) में स्थापित विदेशी मुद्रा काउंटरों पर भारतीय रुपये के नोटों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार मास्टर निदेश - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां में संशोधन किया जा रहा है।
3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |