भा.रि.बैंक/2026-27/03
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02
1 अप्रैल, 2026
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक
महोदया/ महोदय,
पारदेशीय निवेश – भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण
जैसा कि आप अवगत हैं, पारदेशीय निवेश से संबंधित प्रस्ताव, जो भारत में निवासी व्यक्तियों से एडी बैंकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग में केंद्रीकृत रूप से संसाधित किए जाते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रस्तावों का संसाधन दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्दिष्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के सात क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाएगा।
2. वे एडी बैंक, जो अब तक ऐसे प्रस्तावों को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित कर रहे थे, उन्हें अब यह सलाह दी जाती है कि वे इन्हें नीचे दिए गए यूआईएन (विदेशी इकाई का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) मैपिंग के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करें:
| क्र. सं. |
उपसर्ग सहित यूआईएन |
भारतीय रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है |
| 1. |
AH |
अहमदाबाद |
| 2. |
BG |
बेंगलुरु |
| 3. |
BL or BY or PJ |
मुंबई |
| 4. |
BN or CA or GA or GH |
कोलकाता |
| 5. |
CG or JM or JR or KA or ND or PT or WR |
नई दिल्ली |
| 6. |
HY |
हैदराबाद |
| 7. |
KO or MA |
चेन्नई |
3. मास्टर निदेश – पारदेशीय निवेश, दिनांक 24 जुलाई, 2024 में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।
4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने संबंधित ग्राहकों / घटकों के संज्ञान में ला सकते हैं।
5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4), 11(1) एवं 11(2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा ये किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमतियों / स्वीकृतियों, यदि कोई हों, को प्रभावित किए बिना हैं।
भवदीय,
(एन सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |