11 मार्च 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 |
निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
बी 1/7, सेक्टर 1, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226021 |
B-12.00291 |
29 मार्च 2001 |
8 फरवरी 2024 |
2 |
आर.एम.बी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड |
रजनी कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, खगौल रोड, मीठापुर, पटना सदर, बिहार - 800001 |
B-15.00036 |
8 नवंबर 2001 |
14 फरवरी 2024 |
3 |
सुयश फिनोवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
देवंदिघी, मिर्ज़ापुर, बर्धमान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 713102 |
B.05-03680 |
24 नवंबर 2000 |
28 फरवरी 2024 |
4 |
कामधर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड |
424, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, द मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208004 |
B-12.00366 |
28 नवंबर 2001 |
29 फरवरी 2024 |
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2035 |