9 फरवरी 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 |
भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड |
ईस्ट गांधी मैदान, जहानाबाद, बिहार-804408 |
बी-15.00013 |
26 सितंबर 1998 |
17 जनवरी 2024 |
2 |
कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड |
पहली मंजिल, टर्नर मॉरिसन बिल्डिंग, 16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001 |
एन.13.02242 |
18 मई 2018 |
17 जनवरी 2024 |
3 |
पीएसपीआर एंटरप्राइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड |
707, 7वीं मंजिल गोपाल हाइट्स, प्लॉट नंबर डी-9 शुभाष प्लेस पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110034 |
बी-14.01725 |
15 जून 2017 |
25 जनवरी 2024 |
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1848 |