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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

9 फरवरी 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1 भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड ईस्ट गांधी मैदान, जहानाबाद, बिहार-804408 बी-15.00013 26 सितंबर 1998 17 जनवरी 2024
2 कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड पहली मंजिल, टर्नर मॉरिसन बिल्डिंग, 16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001 एन.13.02242 18 मई 2018 17 जनवरी 2024
3 पीएसपीआर एंटरप्राइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड 707, 7वीं मंजिल गोपाल हाइट्स, प्लॉट नंबर डी-9 शुभाष प्लेस पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110034 बी-14.01725 15 जून 2017 25 जनवरी 2024

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1848

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