9 अक्टूबर 2019
प्राधिकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को रद्द कर दिया है:
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
सीओए संख्या और दिनांक |
भुगतान प्रणाली अधिकृत |
रद्द करने की तारीख |
वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
वीजीआर एस्सार, तीसरी मंजिल, संख्या 1140,
17वां क्रॉस,
7वां सेक्टर, एच.एस.आर.लेआउट, बेंगलुरु 560
102 कर्नाटक |
48/2012 दिनांक
15.03.2012 |
प्रीपेड भुगतान लिखत जारी और परिचालित करना |
30.09.2019 |
सीओए के रद्द होने के बाद, कंपनी प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करने का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में ग्राहकों या व्यापारियों के पास कंपनी पर यदि कोई वैध दावा हो तो, वे रद्द होने की तारीख से तीन साल के भीतर कंपनी को अपने दावों के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/904 |