13 सितंबर 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद (बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन पर और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं है।
पृष्ठभूमि
प्राप्त शिकायतों के आधार पर, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की बहियों और लेखों की जांच की गई जिसमें पता चला कि बैंक ने अन्य बातों के साथ, निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह पूछा गया था कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए उन्हें मौद्रिक दंड क्यों नहीं लगाया जाएं?
बैंक के उत्तर पर विचार करने, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक निवेदनों और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/699 |