6 फरवरी 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेशन/हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक (आरआरबी)
दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7702/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है:
| क्र.सं |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम |
| 1 |
बिहार ग्रामीण बैंक |
| 2 |
जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक |
| 3 |
वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक |
2. इसके अलावा, दिनांक 3 फरवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S7703/16.13.300/2025-26 के द्वारा निम्नलिखित सात पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है:
| क्र.सं |
पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम |
| 1 |
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक |
| 2 |
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक |
| 3 |
जे एंड के ग्रामीण बैंक |
| 4 |
एलाकी देहाती बैंक |
| 5 |
बंगिया ग्रामीण विकास बैंक |
| 6 |
पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक |
| 7 |
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2065 |