भा.रि.बैं./2023-24/122
विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24
फरवरी 15, 2024
सभी बैंक
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को 26 दिसंबर 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 29 नवंबर 2023 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या S4847/07.12.000/2023-24 के द्वारा हटा दिया गया है।
भवदीय,
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक | |