आरबीआई/2023-24/103
विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24
29 दिसंबर 2023
महोदया / महोदय,
चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा
कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें।
2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा।
3. इसके अलावा, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले एनडीबी के भार रहित ऋण, जो क्रेडिट जोखिम1 के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35 प्रतिशत या कम जोखिम भार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें 65 प्रतिशत (वर्तमान में 100 प्रतिशत के मुकाबले) का आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) कारक लगाया जाएगा।
4. तदनुसार, चयनित अनुदेशों को अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया गया है।
प्रयोज्यता
5. यह परिपत्र (भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।
6. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीय
(आर. लक्ष्मी कांत राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
दिनांक 17 मई 2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नंबर.106/21.04.098/2017-18 चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) – अंतिम दिशानिर्देश
क्रम संख्या |
संदर्भ अनुच्छेद |
मौजूदा टेक्स्ट |
संशोधित टेक्स्ट (ट्रैक-चेंज मोड में) |
1 |
7.5 (सी) |
सम्प्रभु, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई), और बहुपक्षीय एवं राष्ट्रीय विकास बैंकों (नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) से एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता के साथ वित्तपोषण; और |
सम्प्रभु, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई), और बहुपक्षीय एवं राष्ट्रीय विकास बैंकों (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) से एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता के साथ वित्तपोषण; और |
2 |
9.6 (ई) |
अन्य सभी गैर-एचक्यूएलए उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं जिनकी शेष परिपक्वता एक वर्ष से कम है, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण, खुदरा ग्राहकों (यानी प्राकृतिक व्यक्तियों) और छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक पीएसई और राष्ट्रीय विकास बैंक (नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को ऋण शामिल हैं। |
अन्य सभी गैर-एचक्यूएलए उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं जिनकी शेष परिपक्वता एक वर्ष से कम है, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण, खुदरा ग्राहकों (यानी प्राकृतिक व्यक्तियों) और छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक पीएसई और राष्ट्रीय विकास बैंक (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) को ऋण शामिल हैं। |
3 |
9.7 (बी) |
एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर, उपर्युक्त श्रेणियों (एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सम्प्रभु और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण सहित) में शामिल नहीं किए गए अन्य भार रहित ऋण, जो क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% या कम जोखिम भार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। |
एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर, उपर्युक्त श्रेणियों (एक वर्ष या अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सम्प्रभु, और पीएसई तथा राष्ट्रीय विकास बैंकों {एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) को दिए गए ऋण सहित) में शामिल नहीं किए गए अन्य भार रहित ऋण, जो समय-समय पर संशोधित बेसल III पूंजी विनियमों पर 12 मई, 2023 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या कम जोखिम भार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। |
|
|