भारिबैंक/2019-20/163
विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20
20 फरवरी 2020
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ
महोदय/महोदया,
यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना
कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सुरक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 18 फरवरी 2020 की प्रेस विज्ञप्ति एससी/14113 (नोट एससीए/2/20(03) अग्रेषित की है, जिसके माध्यम से दो प्रविष्टियों को (क्यूडीआई 063; टूनीशिया मूल के अल-मोखतार बेन मुहम्मद अल-मोखतार बौचौचा और क्यूडीआई 176; टूनीशिया मूल के इमाड बेन बेचिर्बेन हमदा अल- जमाली) हटाया गया है।
सूची को अद्यतित करते हुए जारी उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
3. आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि उक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और उसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय
(डॉ. एस.के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक
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