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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

भा.रि.बैंक/2023-24/130
ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15

05 मार्च, 2024

सेवा में

सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं

महोदया / महोदय,

धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

कृपया 19 मई 2016 का एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 70 देखें, जिसके तहत सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, से अपेक्षित था कि वे एमटीएसएस के माध्यम से प्राप्त प्रेषणों की मात्रा पर आधारित तिमाही विवरण (तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर) एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करें।

2. अब जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा उन्नत डेटा वेयरहाउस अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) का शुभारंभ किया जा चुका है, यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2024 को समाप्त तिमाही से उपर्युक्त विवरण की रिपोर्टिंग सीआईएमएस पोर्टल (यूआरएल: https://cims.rbi.org.in/) पर की जाएगी। CIMS पर इस विवरण को रिटर्न कोड 'आर130' आवंटित किया गया है। यदि किसी तिमाही के दौरान कोई प्रेषण प्राप्त न हुआ हो, तो 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

3. उक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए 'विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग' पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया जा रहा है।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4), 11(1), और 11(2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और वे किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक


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