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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश

भा.रि.बैंक/2023-2024/83
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07

10 नवंबर 2023

सेवा में,

सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित
पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 25 मई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 04 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स की ओर से, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (IIBX) के माध्यम से सोने के आयात के लिए, ग्यारह दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेज सकते हैं।

2. इसके अलावा, एडी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी 11 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना संख्या 35/2023 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी द्वारा (अन्य एजेंसियों के लिए) अधिसूचित नामित एजेंसियों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स को IIBX के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत चाँदी का आयात करने की अनुमति दी गयी है।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एडी श्रेणी- I बैंक, पात्र ज्वैलर्स को IIBX के माध्यम से चाँदी के आयात के लिए, 25 मई 2022 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 04 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, ग्यारह दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दे सकते हैं।

4. एडी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक


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