2 जनवरी 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए
के अंतर्गत निदेश – दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी को दिनांक 3 जुलाई 2025 के निदेश सं. GWH.DOS.ADM.No.S103/01-10-101/2025-26 के माध्यम से 4 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 4 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश की वैधता अवधि को 4 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 4 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1835 |