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प्रेस प्रकाशनी

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित पार्टियों को उधार देने संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

5 जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित पार्टियों को उधार देने संबंधी संशोधन निदेश
जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को संबंधित पार्टियों को उधार देने संबंधी आठ निदेशों के मसौदे जारी किए थे, अर्थात: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 और (viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रियाएँ मांगी गई थीं। इन निदेशों के मसौदे का मुख्य उद्देश्य विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित पार्टियों को उधार देते समय अपनाया जाने वाला एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण, सिद्धांत-आधारित ढांचा प्रदान करना था, जो मौजूदा प्रावधानों को उचित रूप से तर्कसंगत बनाए।

2. मसौदे पर प्राप्त हुई प्रतिक्रिया की जांच की गई है और रिज़र्व बैंक द्वारा तय किए गए परिणामी आशोधनों को अंतिम निदेशों में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है। मसौदे पर प्राप्त हुई प्रतिक्रिया का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज ये संशोधन निदेश जारी किए हैं, जिनमें समय-समय पर प्रभावी होने वाले अद्यतनों को शामिल किया गया है।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(v) ​​भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2026;

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(x) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(xi) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(xii) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण – संशोधन निदेश, 2026

(xiii) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(xiv) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(xv) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(xvi) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1856


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