24 जनवरी 2020
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 18170 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
क्र. सं. |
राज्य |
जुटाई जाने वाली राशि
(₹ करोड़) |
अवधि वर्ष |
नीलामी का प्रकार |
1. |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
16 |
प्रतिफल आधारित |
2. |
असम |
500 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
3. |
बिहार |
1000 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
4. |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
5. |
गुजरात |
1500 |
पुनर्निर्गम |
मूल्य आधारित (24 दिसंबर 2014 को जारी 8.25% गुजरात एसडीएल 2024 का पुनर्निर्गम) |
6. |
हरियाणा |
1000 |
पुनर्निर्गम |
मूल्य आधारित (4 दिसंबर 2019 को जारी 7.17% हरियाणा एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम) |
7. |
कर्नाटक |
1000 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
1000 |
पुनर्निर्गम |
मूल्य आधारित (8 जनवरी 2020 को जारी 7.16% कर्नाटक एसडीएल 2030 का पुनर्निर्गम) |
8. |
केरल |
420 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
9. |
ओडिशा |
500 |
5 |
प्रतिफल आधारित |
10. |
पंजाब |
600 |
12 |
प्रतिफल आधारित |
11. |
राजस्थान |
500 |
4 |
प्रतिफल आधारित |
250 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
12 |
तमिलनाडु |
2000 |
पुनर्निर्गम |
मूल्य आधारित (17 जुलाई 2019 को जारी 6.97% तमिलनाडु एसडीएल 2039 का पुनर्निर्गम) |
13. |
तेलंगाना |
1000 |
पुनर्निर्गम |
मूल्य आधारित (15 जनवरी 2020 को जारी 7.31% तेलंगाना एसडीएल 2060 का पुनर्निर्गम) |
14. |
त्रिपुरा |
400 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
15. |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
10 |
प्रतिफल आधारित |
16. |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
15 |
प्रतिफल आधारित |
|
कुल |
18170 |
|
|
यह नीलामी 28 जनवरी 2020 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक का आबंटन पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा।
इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी, दोनों बोलियां 28 जनवरी 2020 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे और 11.30 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए । तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595414, 022-27595666)। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)
बोलीकर्ता द्वारा प्रत्याशित प्रति वर्ष प्रतिलाभ प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्तुत किया जाए। निवेशक प्रतिफल अथवा मूल्य के समान / विभिन्न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिलाभ/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां ₹ 10,000 की न्यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद ₹ 10,000 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।
इस नीलामी के परिणाम 28 जनवरी 2020 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 29 जनवरी 2020 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।
सभी राज्य सरकारी स्टॉकों पर ब्याज नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा और सभी राज्यों के लिए ब्याज का भुगतान परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई और 29 जनवरी को छमाही आधार पर किया जाएगा। ये स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।
राज्य सरकार स्टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।
अजीत प्रसाद
निदेशक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1792 |