भा.रि.बैंक/2025-26/140
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 18
8 दिसंबर 2025
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/ महोदय,
नेपाल और भूटान से या नेपाल और भूटान को भारतीय करेंसी का निर्यात तथा आयात
प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 20 मार्च 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. समीक्षा के बाद, दिनांक 20 मार्च 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 24 के प्रतिस्थापन पर यह निर्णय लिया गया है कि कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है वह-
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भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ₹100 तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत से नेपाल या भूटान ले जा सकता है या भेज सकता है, और नेपाल या भूटान से भारत में ला सकता है;
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भारत से नेपाल या भूटान में ₹100 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट, कुल ₹25,000 तक ले जा सकता है;
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नेपाल या भूटान से भारत में ₹100 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट, कुल ₹25,000 तक ला सकता है;
3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2025 (दिनांक 28 नवंबर 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 6(आर)/(4)/2025-आरबी) के आवश्यक संशोधन को सरकारी राजपत्र में दिनांक 02 दिसंबर 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |