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अधिसूचनाएं

बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम

भारिबै/2019-20/167
विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20

26 फरवरी 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय/ महोदया

बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम

कृपया दिनांक 04 सितंबर 2019 का परिपत्र बैविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019-20 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्तूबर 2019 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए थे।

2. बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, जिन क्षेत्रों में नए फ्लोटिंग दर ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है, वहाँ मौद्रिक नीति प्रसरण बेहतर हुआ है।

3. मौद्रिक नीति प्रसरण को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2020 से बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर ऋण उपर्युक्त परिपत्र में बताए गए अनुसार बाहरी बेंचमार्क से जोड़े जाएंगे। उपर्युक्त परिपत्र में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. तदनुसार दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 को संशोधित किया गया है और यह आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भवदीय

(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक


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