मार्च 8, 2019
भारतीय रिझर्व बँकेकडून 36 बँकांवर आर्थिक दंड लागु
भारतीय रिझर्व बँकेने, आदेश दि. जानेवारी 31, 2019 व फेब्रुवारी 25, 2019 अन्वये, स्विफ्ट-संबंधित कार्यकारी नियंत्रणांची कालबध्द अंमलबजावणी व सशक्तीकरण करण्यावरील आरबीआयने दिलेल्या निरनिराळ्या निर्देशांचे अनुपालन न केले गेल्याने पुढील 36 बँकांवर आर्थिक दंड लागु केला आहे.
| अनु. क्र. |
बँकेचे नाव |
दंड रक्कम
(रु दशलक्ष मध्ये) |
| 1. |
बँक ऑफ बडोदा |
40 |
| 2. |
कॅथोलिक सीरियन बँक लिमिटेड |
40 |
| 3. |
सिटीबँक एन.ए. |
40 |
| 4. |
इंडियन बँक |
40 |
| 5. |
कर्नाटक बँक लिमिटेड |
40 |
| 6. |
बीएनपी पारिबास |
30 |
| 7. |
सिटी युनियन बँक लिमिटेड |
30 |
| 8. |
इंडियन ओव्हरसीज बँक |
30 |
| 9. |
यूको बँक |
30 |
| 10. |
युनियन बँक ऑफ इंडिया |
30 |
| 11. |
युनायटेड बँक ऑफ इंडिया |
30 |
| 12. |
इलाहाबाद बँक |
20 |
| 13. |
बँक ऑफ महाराष्ट्र |
20 |
| 14. |
कॅनरा बँक |
20 |
| 15. |
डीसीबी बँक लिमिटेड |
20 |
| 16. |
देना बँक |
20 |
| 17. |
जम्मू-काश्मीर बँक लिमिटेड |
20 |
| 18. |
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स |
20 |
| 19. |
सिंडिकेट बँक |
20 |
| 20. |
बँक ऑफ अमेरिका एन.ए. |
10 |
| 21. |
बार्कलेज बँक पीएलसी |
10 |
| 22. |
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया |
10 |
| 23. |
कॉर्पोरेशन बँक |
10 |
| 24. |
डीबीएस बँक लिमिटेड |
10 |
| 25. |
ड्च बँक ए.जी. |
10 |
| 26. |
हाँगकाँग आणि शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
10 |
| 27. |
आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड |
10 |
| 28. |
आयडीबीआय बँक लिमिटेड |
10 |
| 29. |
इंडसइंड बँक लिमिटेड |
10 |
| 30. |
जेपी मॉर्गन चेस बँक एन.ए. |
10 |
| 31. |
करूर वैश्य बँक लिमिटेड |
10 |
| 32. |
पंजाब व सिंध बँक |
10 |
| 33. |
स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक |
10 |
| 34. |
भारतीय स्टेट बँक |
10 |
| 35. |
तमिळनाड मर्कण्टाईल बँक लिमिटेड |
10 |
| 36. |
येस बँक लिमिटेड |
10 |
आरबीआयने दिलेल्या वरील निर्देशांचे पालन वरील बँकांनी न केल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (आय) सह वाचित, कलम 47 अ (1)(क) च्या तरतुदींखाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने हा दंड लावला आहे. ही कारवाई विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्याशी संबंधित नाही.
पार्श्वभूमी
स्विफ्ट-संबंधित कार्यकारी नियंत्रणांची कालबध्द अंमलबजावणी व सशक्तीकरण ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुपालनाच्या बाबत 50 बँकांचे अनुपालन संबंधित मूल्यमापन करण्यात आले होते व त्यात आढळून आल्यानुसार, ह्या बँकांनी पुढील बाबतीत एक किंवा अधिक मुख्य निर्देशांचे पालन केले नव्हते (1) स्विफ्ट पर्यावरणात प्रदान सदेशांची थेट निर्मिती (2) सीबीएस/लेखा प्रणाली व स्विफ्ट प्रणाली ह्यादरम्यान, स्टेट थ्रु प्रोसेसिंग (एसटीपी) ची अंमलबजावणी (3) सीबीएसच्या व्यवहारांमध्ये प्रवेश करणारे/पास होणारे/प्राधिकृत करणारे युजर्स हे, स्विफ्ट पर्यावरणात कार्यकृती करण्याच्या युजर्सपेक्षा निराळे होते ह्याची खात्री करुन घेणे. (4) स्विफ्टमधून निर्माण झालेल्या लॉग्जचे, सीबीएस/लेखा प्रणालीमध्ये पास केलेल्या संबंधित एंट्रीशी स्वतंत्रपणे समेट होणे (रिकन्सिलिएशन). (5) एका विशिष्ट मर्यादेपलिकडील सर्व प्रदान संदेशांसाठी मंजुरीचा एक अतिरिक्त स्तर ठेवणे आणि (6) टी + 1/टी + 5 धर्तीवर नोस्ट्रो रिकन्सिलिएशन.
वरील बाबतीत केलेल्या मूल्यमापनात आढळून आलेल्या बाबीं व अनुपालन न केल्याची व्याप्ती ह्यावर आधारित, 49 बँकांना नोटिसा (एससीएन) पाठविण्यात आल्या व त्यात दिल्यानुसार आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केले असल्याने दंड का लावण्यात येऊ नये ह्याची कारणे देण्यास सांगण्यात आले होते. वरील बँकांकडून मिळालेली उत्तरे व वैय्यक्तिक सुनावणीमधील तोंडी सादरीकरणे, अतिरिक्त सादरीकरणांची (असल्यास) केलेली तपासणी विचारात घेऊन, प्रत्येक बँकेने केलेल्या अन-अनुपालनाच्या व्याप्तीवर आधारित, भारतीय रिझर्व बँकेने, वरील 36 बँकांना आर्थिक दंड लावण्याचे ठरविले.
वरील नियंत्रणांच्या अनुपालनावर आरबीआय सातत्याने देखरेख करील.
जोस जे. कत्तूर
मुख्य महाव्यवस्थापक
वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/2144 |