जानेवारी 24, 2019
आरबीआय कडून 5 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
| अनु.क्र. |
कंपनीचे नाव |
नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता |
सीओआर क्रमांक |
सीओआर दिल्याची तारीख |
सीओआर रद्द केल्याची तारीख |
| 1. |
रोनी फायनान्स लिमिटेड |
261, 1ला मजला, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज- III, नवी दिल्ली-110 020 |
बी-14.02958 |
ऑगस्ट 27, 2003 |
डिसेंबर 13, 2018 |
| 2. |
व्ही अँड सी व्हॉल्ट्स अँड फायनान्स लिमिटेड |
बीजी-554, 1ला मजला, संजय गांधी परिवहन नगर, नवी दिल्ली-110 042 |
ए-14.02381 |
जून 17, 2004 |
डिसेंबर 14, 2018 |
| 3. |
स्वर्ण फायनान्स लिमिटेड |
दि मॉल, 2रा मजला (बँक ऑफ बडोदा वर), एसडीएम कोठी समोर, मालेरकोटला, संगरूर, पंजाब-148 023 |
ए-06.00339 |
सप्टेंबर 19, 2007 |
डिसेंबर 14, 2018 |
| 4. |
मंगलम ट्रेडफिन प्रायव्हेट लिमिटेड |
23ए, एन.एस. रोड, 3रा मजला, खोली क्र. 10, कोलकाता -700 001, पश्चिम बंगाल |
बी.05.04317 |
ऑगस्ट 30, 2001 |
डिसेंबर 14, 2018 |
| 5. |
दलबिर फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड |
बाझपूर रोड, हॉटेल गुरताझ बिल्डिंग, काशीपुर, उधम सिंग नगर, उत्तराखंड -244 713 |
12.00148 |
सप्टेंबर 28, 1998 |
जानेवारी 07, 2019 |
त्यामुळे, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आय च्या खंड (अ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार, वरील कंपन्या अबँकीय वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय करु शकणार नाहीत.
शैलजा सिंग
उप महाव्यवस्थापक
वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/1735
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