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Date: 25/11/2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

25 नवंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

बैंक ने:

  1. निर्धारित समय के भीतर पात्र अदावी राशि को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरित नहीं किया;

  2. चालू खाते के अलावा अन्य खातों में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार किया;

  3. ऐसे संस्थानों के बचत बैंक खाते खोले जिनकी पूरी आय को आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं था; और

  4. निर्धारित आवधिकता के अनुसार केवाईसी का जोखिम-आधारित अद्यतन करने और खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड का लगाया जाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1578

 
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