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Date: 03/02/2022
अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी

03 फरवरी 2022

अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्‍यान में अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्‍लेटफार्मों (ईटीपी) के भ्रामक विज्ञापन आए हैं, जिनमें भारतीय निवासियों को फोरेक्‍स ट्रेडिंग सुविधाओं के प्रस्‍ताव दिए जा रहे हैं, इनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सर्च इंजिन, ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म, गेमिंग एप्प और इसी प्रकार की अन्य प्रणालियां शामिल हैं। ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये ईटीपी एजेंटों के माध्यम से व्‍यक्तिगत तौर पर भोले-भाले लोगों को फोरेक्‍स ट्रेडिंग / निवेश योजनाओं में शामिल होने के लिए कहते हैं और असंगत / अत्‍यधिक प्रतिलाभ का वायदा करते हुए लालच देते हैं। इसके अलावा, ऐसी रिपोर्ट भी हैं कि ऐसे अप्राधिकृत ईटीपी / पोर्टलों द्वारा धोखाधड़ी की गई और बहुत से निवासियों ने इन ट्रेडिंग / निवेश योजनाओं के माध्यम से अपना धन गंवाया।

यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि निवासी व्‍यक्तियों द्वारा केवल प्राधिकृत व्‍यक्तियों के साथ और अनुमत प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अनुसार ही फोरेक्‍स लेनदेन किए जा सकते हैं। यद्यपि अनुमत फोरेक्‍स लेनदेन इलेक्‍ट्रानिक तरीके से किए जा सकते हैं, तथापि ये लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्‍ट शर्तों के अनुसार केवल इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत ईटीपी अथवा मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों (नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लि., बीएसई लि. और मेट्रोपोलिटन स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लि.) पर ही किए जाने चाहिएI यह भी स्‍पष्‍ट किया जाता है कि फेमा के तहत निर्धारित की गई उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी विनिमय / विदेशी काउंटर पार्टियों को मार्जिन के प्रेषण की अनुमति नहीं है।

प्राधिकृत व्‍यक्तियों और प्राधिकृत ईटीपी की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्‍ध है। जनता के सामान्‍य मार्गदर्शन के लिए फोरेक्‍स लेनदेनों के बारे में अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍नों को भी वेबसाइट पर दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक जनता को चेतावनी देता है कि अप्राधिकृत ईटीपी पर फोरेक्‍स लेनदेन नहीं करें अथवा ऐसे अप्राधिकृत लेनदेनों के लिए धन प्रेषण / डिपॉजिट नहीं करें। फेमा के तहत अनुमत प्रयोजनों के अलावा अन्‍य प्रयोजनों के लिए अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्राधिकृत ईटीपी पर फोरेक्‍स लेनदेन करने वाले निवासी व्‍यक्ति फेमा के तहत दंडात्‍मक कार्रवाई के भागी होंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1660

 
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