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Date: 01/07/2011
मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र

आरबीआइ/2011-12/91
संदर्भ : आंऋप्रवि. पीसीडी.सं.3/14.01.01/2011-12

1 जुलाई 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
सहकारी बैंकों/प्राथमिक व्‍यापारियों के अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक

महोदय

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के संबंध में समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं ।  इस संबंध में पात्र संस्‍थाओं को एक ही जगह पर सभी वर्तमान अनुदेशों को उपलब्‍ध कराने की दृष्टि से उक्‍त विषय से संबंधित सभी अद्यतन दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों/निर्देशों को शामिल करते हुए सभी बाजार सहभागियों और अन्य संबंधित संस्थाओ के लिए एक मास्‍टर परिपत्र तैयार किया गया है ।  यह नोट किया जाए ​कि यह मास्‍टर परिपत्र मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ारों से संबंधित कार्य में संलग्‍न पात्र संस्‍थाओं के परिचालन के संबंध में परिशिष्ट में सूचीबद्ध  सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का समेकित व अद्यतन रूप है ।  यह मास्‍टर परिपत्र www.mastercirculars.rbi.org.in पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्‍ध करा दिया गया है ।

भवदीय

(के. के. वोहरा)
मुख्‍य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक : यथोक्‍त


मास्‍टर परिपत्र
मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार का परिचालन

विषय-वस्‍तु की तालिका

क्र.सं.

विषय

1.

परिचय

2.

सहभागी

3.

विवेकपूर्ण सीमाएं

4.

ब्‍याज दर

5.

कारोबार-सत्र

6.

प्रलेखन

7.

रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

 

अनुबंध

 

(1)

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के लिए अनुमत संस्‍थाओं की सूची

 

(2)

रि‍पोर्टिंग फ़ार्मेट

 

(3)

परिभाषाएं

 

परिशिष्‍ट : समेकित परिपत्रों की सूची


मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र

1.  परिचय

मुद्रा बाज़ार ऐसी अल्‍पा‍वधि वित्‍तीय परिसंपत्तियों के प्रयोजनार्थ बाज़ार है जो मुद्रा के समान एवजी परिसंपत्तियां हैं ।  मुद्रा बाज़ार लिखत की सबसे महत्‍वपूर्ण विशेषता यह है कि वह तरल है और उसे कम लागत पर जल्‍द ही मुद्रा के रूप में बदला जा सकता है तथा उससे उधारदाता की अल्‍पावधि अतिरिक्त निधि एवं उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संतुलन स्‍थापित होता है ।  मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार भारतीय मुद्रा बाज़ार का एक महत्‍वपूर्ण अंश होता है ।  मांग मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत निधियों का एक दिवसीय (ओवरनाइट) आधार पर लेनदेन किया जाता है, तथा, नोटिस मुद्रा बाज़ार में निधियों का लेनदेन 2 से 14 दिन की अवधि के लिए किया जाता है ।

2.  सहभागी

2.1. वर्तमान में मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सहकारी बैंकों (भू​मि विकास बैंकों को छोडकर) तथा प्राथमिक व्‍यापारियों (पीडी), को उधारकर्ता व उधारदाता (अनुबंध ।) दोनों के रूप में शामिल किया जाता है ।

3.  विवेकपूर्ण सीमाएं

3.1. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में बकाया उधारों तथा उधार लेन-देनों, दोनों के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएँ नीचे दर्शायी गयी  हैं :

तालिका  : मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में होने वाले लेनदेनों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं

क्र.सं.

सहभागी

लिया जाने वाला उधार

दिया जाने वाला उधार

1.

 

 

 

अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक

पाक्षिक औसत के आधार पर लिए जाने वाले उधार की बकाया राशि अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की पूंजी निधि (अर्थात् टियर-। व ​टियर-।। का जोड़) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।  तथापि, बैंकों को पखवाड़े में किसी एक दिन में उनकी पूंजी निधि के 125 प्रतिशत तक की अधिकतम राशि उधार लेने की अनुमति है । 

पाक्षिक औसत के आधार पर दिए जाने वाले उधार की राशि अपनी पूंजी निधि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।  तथा​पि बैंकों को किसी पखवाड़े के दौरान किसी एक दिन में अपनी पूंजी निधि के 50 प्रतिशत तक की अधिकतम राशि उधार देने की अनुमति दी जाती है । 

2.

 

 

सहकारी बैंक

राज्‍य सहकारी बैंकों/जिला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में लिए जाने वाले उधार की राशि पिछले वित्‍तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी कुल जमा राशि के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

कोई सीमा नहीं ।

3.

प्राथमिक व्‍यापारी (पीडी)

प्राथमिक व्‍यापारियों को रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसतन पिछले वित्‍तीय वर्ष के मार्च महीने के अंत में अपनी निवल स्‍वाधिकृत निधियों (एनओएफ़) के 225 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति है ।

प्राथमिक व्‍यापारियों को रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत रूप से अपनी निवल स्‍वीधिकृत निधि के 25 प्रतिशत तक मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में उधार देने की अनुमति दी जाती है ।

3.2. बैंकेतर संस्‍थाओं ( प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) को मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में परिचालन करने की अनुमति नहीं है ।

4.  ब्‍याज दर

4.1. पात्र सहभागी मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में ब्‍याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र है ।

4.2. देय ब्‍याज का परिकलन आय मुद्रा बाज़ार और  डेरिवेटिव्‍ज संघ (फिमडा) की पुस्तिका के आधार पर किया जाएगा ।

5.  कारोबार-सत्र

5.1. मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सौदे कार्य-दिवस में सायं 5.00 बजे तक एवं शनिवार को अपराह्न 2.30 बजे तक या समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार किए जा सकते हैं ।

6.  प्रलेखन

6.1. पात्र सहभागी फिमडा द्वारा सुझाए गए प्रलेखन अपना कर सकते हैं ।

7.  रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

7.1. मांग/नोटिस मुद्रा में स्‍क्रीन-आधारित (तयशुदा लेन-देन प्रणाली एनडीएस-कॉल) पर किए जाने वाले सभी सौदों के लिए अलग से रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है ।  सभी तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) के सदस्‍यों को एनडीएस पर अपने मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार सौदों (एनडीएस-कॉल पर किए जाने वाले सौदों को छोड़कर) की रिपोर्टिंग प्रस्‍तुत करनी आवश्यक है ।  सौदों की रिपोर्ट 15 मिनट के अंदर एनडीएस पर की जानी है, चाहे लेनदेन की मात्रा कुछ भी हो अथवा प्रति-पक्ष एनडीएस का सदस्‍य हो या नहीं ।  यदि एनडीएस का कोई सदस्‍य बार-बार अपने सौदों की रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उस सदस्‍य द्वारा रिपोर्ट न किए गए सौदों को अवैध माना जाएगा ।

7.2.एनडीएस पर रिपोर्टिंग समय कार्य-दिवस में सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को अपराह्न 2.30 बजे तक या समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार होगा ।

7.3. मांग/नोटिस मुद्रा संबंधी लेनदेनों की रिपोर्टिंग में स्थिरता आ जाने और दिनांक 11 दिसंबर 2004 से मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को फ़ैक्‍स भेजे जाने की प्रथा को बंद कर दिया गया है ।  तथापि, गैर-एनडीएस सदस्‍यों के बीच किए जाने वाले सौदों की रिपोर्ट पहले जैसे ही भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्‍तीय बाज़ार विभाग (एफ़एमडी) को भेजा जाना जारी रहेगा (अनुबंध-।।) ।

7.4 यदि आवश्‍यकता पड़ी तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र सहभागियों से फ़ैक्‍स द्वारा मुद्रा बाज़ार संबंधी लेनदेनों की जानकारी मांगी जा सकती है ।


अनुबंध-।
(पैरा 2 देखें)

।.  संस्‍थाओं की सूची जिन्‍हें मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में उधारदाता व उधारकर्ता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई है

(क) अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
(ख) सहकारी बैंक, जिनमें भूमि विकास बैंक शामिल नहीं हैं; तथा
(ग)  प्राथमिक व्‍यापारी (पीडी) ।


अनुबंध-।।।

परिभाषाएं

इन दिशा-निर्देशों में जब तक प्रसंगवश अन्‍यथा अपेक्षित न हो तब तक :

1. ''मांग मुद्रा'' का तात्‍पर्य है एक दिवसीय निधि ।

2. ''नोटिस मुद्रा'' से अभिप्रेत है 2 से 14 दिनों तक निधियों में किए जाने वाले सौदे ।

3. "मीयादी मुद्रा" का तात्पर्य है 15 दिन से 1 वर्ष तक नि​धि में किए जाने वाले सौदे ।

4. ''पखवाड़े'' का निर्धारण रिपोर्टिंग शुक्रवार के आधार पर होगा और इसका तात्‍पर्य शनिवार से अगले शुक्रवार तक की अवधि है, जिसमें उक्‍त दोनों दिन शामिल हैं ।

5. ''बैंक'' या ''बैंकिंग कंपनी'' से अभिप्रेत है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी या उसके खंड (डीए), खंड (एनसी) एवं खंड (एनडी) में क्रमश: यथापरिभाषित ''तदनुरूपी नया बैंक'', ''भारतीय स्‍टेट बैंक'' या ''अनुषंगी बैंक'', जिसके अंतर्गत उक्‍त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआइ) में यथापरिभाषित ''सहकारी बैंक'' भी शामिल है ।
 
6. ''अनुसूचित बैंक'' का तात्‍पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्‍ट बैंक ।

7. ''प्राथमिक व्‍यापारी'' से अभिप्रेत ऐसी वित्‍तीय संस्‍था से है जो दिनांक 29 मार्च 1995 के ''सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्राथमिक व्‍यापारी संबंधी दिशा-‍निर्देश'' समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्‍यापारी होने के संबंध में जारी किया गया वैध प्राधिकार पत्र धारण करती हो ।

8. ''पूंजी निधियों'' का तात्‍पर्य संस्‍था के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रकट किये गये टियर I और टियर II  का जोड़ है ।  

9. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार प्राथमिक व्यापारियो के लिए शुद्ध स्वाधिकृत नि​धि की गणना कंपनी के पिछले तुलन पत्र में प्रदत्त इक्विटी पूंजी और मुक्त प्रारक्षित नि​धि के जोड़ के रूप में की जाएगी जिसमें से (i) हा​नि का संचयी शेष; (ii) आस्थगित राजस्व व्यय; तथा (iii) अन्य अमूर्त आस्तियाँ कम की जाएगी ।  साथ ही, इसमें से ये रा​शि भी कम की जाएगी - (1) ऐसी कंपनी द्वारा (i) अपनी अनुषंगी, (ii) उसी समूह की कंपनी, (iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग कंपनियों में निवेश तथा (2) डिबेंचरों, बॉण्डो, बकाया ऋण और अग्रिमों का अंकित मूल्य (किराया खरीद और पट्टे सहित) तथा (i)  ऐसी कंपनियों की अनुषंगी, तथा उसी समूह की कंपनियों, में उक्त (क) के 10 प्रतिशत से अधिक की जमा रा​शि ।


परिशिष्‍ट

परिपत्रों की सूची

क्र.सं.

परिपत्र संख्‍या

विषय

1.

सीपीसी.बीसी.103/279ए-90 दिनांक 12-4-1990

मांग मुद्रा बाज़ार तक की पहुँच ।

2.

संदर्भ डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी.97/सी.347-90 दिनांक 18 अप्रैल 1990

3.

सीपीसी.बीसी.111/279ए-91 दिनांक 12-4-1991

मांग/नोटिस मुद्रा एवं बिल की पुनर्भुनाई बाज़ार ।

4.

सीपीसी.बीसी.144/07.01.279/94-95
दिनांक 17-4-1995

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार तक की पहुँच का  विस्‍तारण । 

5.

संदर्भ डीबीओडी.सं.एफ़एससी.बीसी.68/24.91.001-95 दिनांक 27 जून, 1995 

6.

सीपीसी.बीसी.162/07.01.279/96-97
दिनांक 15 अप्रैल, 1997

मुद्रा बाज़ार - लेनदेनों को डीएफ़एचआइ के माध्‍यम से सरणीबद्ध किया जाना ।

7.

सीपीसी.बीसी.165/07.01.279/97-98
दिनांक 21 अप्रैल, 1997

मुद्रा बाज़ार - लेनदेनों को प्राथमिक व्‍यापारियों के माध्‍यम से सरणीबद्ध किया जाना ।

8.

सीपीसी.बीसी.175/07.01.279/97-98
 दिनांक 29 अप्रैल, 1998

मुद्रा बाज़ार 

9.

सीपीसी.बीसी.185/07.01.279/98-99
दिनांक 20 अप्रैल, 1999 

मुद्रा बाज़ार के विकासार्थ उपाय - मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार।

10.

संदर्भ सं.एमपीडी.2785/279ए(एमएम)/98-99
दिनांक 24 अप्रैल, 1999

मांग/नोटिस मुद्रा एवं बिल पुनर्भुनाई बाज़ार - लेनदेन का सरणीकरण

11.

सीपीसी.बीसी.190/07.01.279/99-2000
दिनांक 29 अक्‍तूबर, 1999

मुद्रा बाज़ार 

12.

सीपीसी.बीसी.196/07.01.279/99-2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2000

मुद्रा बाज़ार 

13.

संदर्भ सं.एमपीडी.3513/279ए(एमएम)/ 1999-2000 दिनांक 28 अप्रैल, 2000

मांग/नोटिस मुद्रा एवं बिल पुनर्भुनाई बाज़ार - लेनदेनों का सरणीकरण - 27 अप्रैल 2000 को जारी वर्ष 2000-01 की मौद्रिक एवं ऋण नीति पर वक्‍तव्‍य के विवरण का सारांश ।

14.

एमपीडी.बीसी.201/07.01.279/2000-01
दिनांक 10 अक्‍तूबर, 2000

गैर-बैंकों को मुद्रा बाज़ार में उधार देने की  अनुमति ।

15.

एमपीडी.बीसी.07.01.279/2000-01
दिनांक 19 अप्रैल, 2000

शुद्ध अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाज़ार की ओर  अग्रसरण ।

16.

डीएस.पीसीबी.परि.40/13.01.00/2000-01
दिनांक 19 अप्रैल, 2001

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में परिचालन । 

17.

एमपीडी.2991/03.09.01/2000-01
दिनांक 21 अप्रैल, 2001

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सहभागिता ।

18.

एमपीडी.3173/03.09.01/2000-01
दिनांक 8 मई, 2001

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सहभागिता ।

19.

संदर्भ डीबीओडी.सं.एफ़एससी.बीसी.125/24.92.001/ 2000-01 दिनांक 25 मई, 2001 

मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाज़ार एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - प्राथमिक व्‍यापारी ।

20.

एमपीडी.बीसी.214/07.01.279/2001-02
दिनांक 29 अप्रैल, 2002

मुद्रा बाज़ार - शुद्ध अंतर-बैंक मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण । 

21.

डीएस.पीसीबी.परि. 52/13.01.00/2001-02
दिनांक 24 जून, 2002 

मांग मुद्रा लेनदेनों की रिपोर्टिंग । 

22.

एमपीडी.217/07.01.279/2001-02
दिनांक 27 जून, 2002 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की विश्‍वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड ।

23.

एमपीडी.222/07.01.279/2002-03
दिनांक 31 जुलाई, 2002 

प्राथमिक व्‍यापारियों द्वारा मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार तक पहुँच : विवेकपूर्ण मानदंड । 

24.

एमपीडी.222/07.01.279/2002-03
दिनांक 29 अक्‍तूबर, 2002

मुद्रा बाज़ार । 

25.

एमपीडी.222/07.01.279/2002-03
दिनांक 14 नवंबर, 2002 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की विश्‍वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड ।

26.

एमपीडी.226/07.01.279/2002-03
दिनांक 11 दिसंबर, 2002 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की विश्‍वसनीयता : विवेकपूर्ण मानदंड ।

27.

डीबीओडी.एफ़एससी.बीसी.85/24.91.001/2002-03 दिनांक 26 मार्च, 2003

मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाज़ार एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - निजी क्षेत्र के म्‍युचुअल फ़ंड ।

28.

डीबीओडी.एफ़एससी.बीसी.86/24.91.001/2002-03 दिनांक 26 मार्च, 2003

मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाज़ार एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - प्राथमिक व्‍यापारी ।

29.

एमपीडी.बीसी.230/07.01.279/2002-03
दिनांक 29 अप्रैल, 2002

मुद्रा बाज़ार - शुद्ध अंतर-बैंक मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण ।

30.

एमपीडी.बीसी.234/07.01.279/2002-03
दिनांक 29 अप्रैल, 2003 

गैर-बैंक संस्‍थाओं द्वारा मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सहभागिता ।

31.

एमपीडी.बीसी.235/07.01.279/2002-03
दिनांक 29 अप्रैल, 2003 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के लेनदेनों की एनडीएस प्‍लैटफ़ार्म पर रिपोर्टिंग ।

32.

एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04
दिनांक 03 नवंबर, 2003

मुद्रा बाज़ार - शुद्ध अंतर-बैंक मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण ।

33.

एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04
दिनांक 05 नवंबर, 2003

प्राथमिक व्‍यापारियों द्वारा मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सहभागिता । 

34.

एमपीडी.बीसी.242/07.01.279/2003-04
दिनांक 05 नवंबर, 2003

शुद्ध अंतर-बैंक मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण । 

35.

एमपीडी.बीसी.250/07.01.279/2003-04
दिनांक 25 मई, 2004

शुद्ध अंतर-बैंक मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण । 

36.

एमपीडी.बीसी.253/07.01.279/2004-05
दिनांक 03 जुलाई, 2005

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार के परिचालन पर मास्‍टर परिपत्र।

37.

एमपीडी.बीसी.259/07.01.279/2004-05
दिनांक 26 अक्‍तूबर, 2004

शुद्ध अंतर-बैंक मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार की ओर अग्रसरण । 

38.

एमपीडी.बीसी.260/07.01.279/2004-05
दिनांक 10 दिसंबर, 2004 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार संबंधी लेनदेनों की रिपोर्टिंग । 

39.

एमपीडी.बीसी.265/07.01.279/2004-05
दिनांक 29 अप्रैल, 2005 

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार - बेंचमार्क की समीक्षा । 

40.

एमपीडी.बीसी.266/07.01.279/2004-05
दिनांक 29 अप्रैल, 2005

मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में सहभागिता ।

41.

आऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.1096/03.64.00/2009-10 दिनांक 2 सितंबर 2009 

स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी – मांग/नोटिस मुद्रा उधार सीमा में वृद्धि

 
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