Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (196.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 01/07/2011
इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र

आरबीआइ / 2011-12/73
बैंपवि‍वि‍.सं.सीआइडी. बीसी.1/20.16.003/2011-12

1 जुलाई  2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)

i)  सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा
ii)  अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ

महोदय

इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र

जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त वि‍षयों पर अनुदेश नि‍हि‍त हैं ।  बैंकों /वि‍त्तीय संस्थाओं को इस वि‍षय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लि‍ए यह मास्टर परि‍पत्र तैयार कि‍या गया है । इरादतन चूककर्ताओं के मामलों पर जारी कि‍ए गए अब तक लागू सभी अनुदेशों/ दि‍शानि‍र्देशों को इस परि‍पत्र में शामि‍ल कि‍या गया है । यह मास्टर परि‍पत्र रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।