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Date: 01/07/2011
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 - 30 जून 2011 तक यथा संशोधित अधिसूचना

भारिबैं/2011-2012/35
गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं.  25 /एससीआरसी/26.03.001/2011-12

1 जुलाई 2011

प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी
सिद्धांत तथा निदेश 2003 - 30 जून 2011 तक यथा संशोधित अधिसूचना

जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी  करता  है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन यथा 30 जून 2011 तक  करने के बाद  नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यतित अधिसूचना  बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। 

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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