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Date: 01/07/2011
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"

भारिबैं /2011-12/18
गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.224/03.02.001/2011-12

1 जुलाई 2011

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली)
कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

महोदय,

30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने
या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"

जैसा कि आप विदित है कि   उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2011 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है।

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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