Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (758.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 01/07/2011
भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र

आरबीआइ/2011-12/15
मास्टर परिपत्र सं. 15/2011-12

01 जुलाई 2011

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक
महोदया /महोदय,

भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र

भारत में विदेशी निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई  2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विनियामक ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है। इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र में साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में निवेश  क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसे 3 मई  2000 की अधिसूचना सं. फेमा 24/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 47 की धारा 2(एच) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

2.  यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीया,

(मीना हेमचंद्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।