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Date: 30/12/2016
बैंकों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की योजना का 30 दिसंबर, 2016 को समापन : लेखा पद्वति

आरबीआई/2016-17/201
डीसीएम (आयो) सं 2103/10.27.00/2016-17

30 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

बैंकों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की योजना का 30 दिसंबर, 2016 को समापन : लेखा पद्वति

“मौजूदा रू. 500/- तथा रू. 1000/- के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी” विषय पर कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं 1226/10.27.00/2016-17 के पैरा 3(सी) का संदर्भ लें ।

2. 30 दिसंबर, 2016 को कारोबार की समाप्ति पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा के बंद होने के साथ ही, सभी बैंक 30 दिसंबर, 2016 को ही विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के संग्रहण की सूचना इस ई-मेल पर देंगे । बैंक अपनी सभी शाखाओं से सूचना एकत्र करने हेतु तदनुसार व्यवस्था करें ।

3. सभी बैंकों की शाखाएँ (जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं के अतिरिक्त), जिन्होंने 30 दिसंबर, 2016 को कारोबार समाप्ति पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को एकत्र किया है, उन्हें इन नोटों को 31 दिसंबर, 2016 को ही किसी भी मुद्रा तिजोरी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय में जमा करवाना होगा ।

4. विनिर्दिष्ट बैंक नोट 31 दिसंबर, 2016 को कारोबार समाप्ति पर बैंक के नकदी शेष के भाग के रूप में नहीं रह सकते ।

5. तथापि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आगामी अनुदेशों की प्राप्ति तक 10 नवंबर और 14 नवंबर, 2016 के बीच प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रख सकते हैं । (इस संबंध में कृपया दिनांक 17 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1294/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।)

6. मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंक सम्बद्ध शाखाओं, बैंकों की अन्य शाखाओं / डाकघरों के माध्यम से प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करें । ICCOMS में लेन देन की रिपोर्ट को रात्रि 9:00 बजे के परे समर्थित किया जाएगा, जो सभी जमाओं के प्राप्त तथा लेखा होने तक रहेगा ।

7. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के भंडारण को सुगम बनाने के लिए मुद्रा तिजोरी वाले बैंक अपनी मौजूदा मुद्रा तिजोरी में अतिरिक्त स्थान का उपयोग कर सकते हैं अथवा उसी केंद्र पर नियमानुसार भंडारण के लिए अतिरिक्त स्थान लिया जा सकता है जो मुद्रा तिजोरी की तरह ही महफूज तथा सुरक्षित हो । इस संबंध में कृपया दिनांक 17 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1294/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।

8. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

 
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