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Date: 01/07/2013
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

आरबीआइ/2013-2014/72
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.06.001/2013-14

1 जुलाई 2013
10 आषाढ़ 1935 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण
दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

कृपया 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.16/21.06.001/2012-13 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था ।

2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को अनुबंध 16 में सूचीबद्ध किए गए 30 जून 2013 तक जारी किये गये संबंधित अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।

3. यह मास्टर परिपत्र 2 मई 2012 को जारी किए गए और 1 अप्रैल 2013 से क्रमिक रूप से प्रभावी होनेवाले बासेल III  पूंजी विनियमों से संबंधित दिशानिर्देशों को कवर नहीं करता है। तथापि “बासेल III पूंजी विनियमन” पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं बीपी. बीसी 2/ 21.06.201/ 2013-14 में बताए गए अनुसार बासेल III संक्रमण अवधि के दौरान, 31 मार्च 2017 तक विनियामक समायोजन/ कटौती के लिए इन दिशानिर्देशों को देखें।

भवदीय

(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनु : यथोक्त

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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