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Date: 02/07/2012
मास्टर परि‍पत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा नि‍वेश संवि‍भाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परि‍चालन के लि‍ए वि‍वेकपूर्ण मानदंड

आरबीआई/2012-2013/48
संदर्भ : बैंपवि‍वि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2012-2013

2 जुलाई 2012
11 आषाढ़ 1934 (शक)

अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वि‍त्त
प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़ि‍म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सि‍डबी)

महोदय

मास्टर परि‍पत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा नि‍वेश संवि‍भाग के वर्गीकरण,
मूल्यांकन और परि‍चालन के लि‍ए वि‍वेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परि‍पत्र सं. बैंपवि‍वि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2011-12 देखें । संलग्न मास्टर परि‍पत्र में 30 जून 2012 तक उक्त वि‍षय पर जारी कि‍ये गये सभी अनुदेशों /दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त तथा अद्यतन कि‍या गया है। यह मास्टर परि‍पत्र भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट कि‍या जाए कि अनुबंध V में सूचीबद्ध परिपत्रों में नि‍हि‍त अनुदेशों को इस मास्टर परि‍पत्र में समेकित कि‍या गया है ।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त

 
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