1. चेक ट्रंकेशन क्या है?
चेक ट्रंकेशन का अर्थ है कि समाशोधन चक्र के दौरान ट्रांसमिशन के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक छवि बनने के तुरंत बाद, भौतिक चेक के प्रवाह को रोकना। भारत की वर्तमान चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में, भौतिक चेकों को प्रस्तुत करने वाले बैंक द्वारा ट्रंकेट किया जाता है। इस प्रकार, चेक ट्रंकेशन बैंक शाखाओं के बीच समाशोधन उद्देश्यों के लिए अपवाद स्थितियों के अलावा भौतिक लिखतों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह प्रभावी रूप से भौतिक चेकों के परिवहन से जुड़ी लागत को समाप्त करता है, स्पष्टीकरण प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और उनके संग्रह के लिए आवश्यक समय को कम करता है।
2. निरंतर समाशोधन क्या है और यह पहले के क्लियरिंग तंत्रों से कैसे अलग है?
चेक समाशोधन पारंपरिक रूप से एक प्रस्तुति सत्र और एक वापसी सत्र को शामिल करता है। भारत की चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में, प्रस्तुति सत्र के दौरान, प्रस्तुत करने वाला बैंक (या उसकी शाखा) चेक का डेटा और उनके इलेक्ट्रॉनिक छवि प्राप्त करता है और उन्हें भौतिक चेक की बजाय आहरित (भुगतान करने वाले) बैंक पर प्रस्तुति के लिए समाशोधन गृह को भेजता है। समाशोधन गृह डेटा को संसाधित करता है, निपटान करता है, और प्रस्तुति सत्र के अंत में छवि और आवश्यक डेटा को आहरित बैंक को अग्रेषित करता है।
समाशोधन सत्र में, आहरित बैंक अपूर्ण / अस्वीकृत चेकों का डेटा समाशोधन गृह को प्रस्तुत करता है। समाशोधन गृह प्रदान किए गए डेटा को संसाधित करता है, निपटान तक पहुँचता है, और वापसी सत्र के अंत में प्रस्तुतकर्ता बैंक को वापसी डेटा मार्गित करता है। समाशोधन गृह को तब पूर्ण माना जाता है जब प्रस्तुति समाशोधन और संबंधित वापसी समाशोधन सत्र सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। केवल वापसी समाशोधन सत्र के पूर्ण होने के बाद ही धन प्रस्तुत बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है।
निरंतर समाशोधन के अंतर्गत, समाशोधन गृह के माध्यम से बैंकों के बीच चेक की छवियों और डेटा का प्रवाह निरंतर होता है और दोनों, प्रस्तुति सत्र और वापसी सत्र (अब पुष्टि सत्र कहलाता है), एकसाथ परिचालित होते हैं। यह चेक की तेज समाशोधन और दिन भर बुनियादी ढांचे और संसाधनों के अधिकतम उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। निरंतर समाशोधन की प्रक्रियाओं से संबंधित विवरण परिपत्र केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं. एस536/04-07-001/2025-2026 दिनांक 13 अगस्त, 2025 में दर्शाए गए हैं।
3. चेक के लिए आइटम समाप्ति समय क्या है?
आइटम समाप्ति समय यह दर्शाता है कि प्रस्तुत किए गए लिखत के लिए आहरित बैंक द्वारा पुष्टि करने का सबसे अंतिम समय कब तक है, यदि यह समय पर नहीं किया गया तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा। आइटम समाप्ति समय को केन्द्रीय समाशोधन गृह प्रस्तुतिकरण समय के आधार पर निर्धारित करता है और इसे चेक डेटा के साथ आहरित बैंकों को प्रदान किया जाता है।
4. सीटीएस के माध्यम से समाशोधन के लिए कौन-कौन से लिखत पेश किए जा सकते हैं? सीटीएस-2010 स्टैंडर्ड चेक क्या है?
केवल सीटीएस-2010 मानकों के अनुरूप लिखत ही सीटीएस के माध्यम से समाशोधन के लिए पेश किए जा सकते हैं। सीटीएस-2010 मानक देश भर में बैंकों द्वारा जारी चेकों के मानकीकरण की दिशा में कुछ मानक निर्धारित करते हैं। इनमें चेक फॉर्म पर अनिवार्य न्यूनतम सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान शामिल है जैसे कागज की गुणवत्ता, वॉटरमार्क, अदृश्य स्याही में बैंक का लोगो, वॉइड पेंटोग्राफ आदि, और चेक पर फील्ड प्लेसमेंट का मानकीकरण। न्यूनतम सुरक्षा सुविधाएँ और मानकीकरण प्रस्तुत करने वाले बैंकों को छवि आधारित प्रसंस्करण परिदृश्य में आहरित बैंक के चेकों की जांच / पहचान करते समय मदद करते हैं।
5. क्या गैर-सीटीएस चेक अमान्य हैं?
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर 2012 से केवल सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप चेक जारी करें। पहले, गैर-सीटीएस चेक के लिए अलग समाशोधन सत्र होते थे। हालांकि, 31 दिसंबर 2018 से इन्हें समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में, गैर-सीटीएस चेक को सीटीएस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों से गैर-सीटीएस चेक वापस लें। फिर भी, एक गैर-सीटीएस चेक लेन-देन योग्य साधन के रूप में वैध माना जाता है।
6. देश में सीटीएस कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?
सीटीएस को मूल रूप से तीन अलग-अलग भौगोलिक सीटीएस ग्रिड्स के साथ लागू किया गया था, जो क्रमशः नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में 1 फरवरी 2008, 24 सितंबर 2011 और 27 अप्रैल 2013 से प्रभाव में आए। समय के साथ, देश भर के सभी स्थानों को इन तीनों ग्रिड्स में से किसी एक के दायरे में लाया गया। पूरे चेक मात्रा के सीटीएस में माइग्रेशन के बाद, पारंपरिक चेक समाशोधन तंत्र को देशभर में बंद कर दिया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके सभी शाखाएँ सीटीएस से जुड़ी हों। 13, तीनों ग्रिड्स को मिलाकर एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया गया, जिसे नेशनल ग्रिड क्लियरिंग हाउस (एनजीसीएच), चेन्नई द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो अक्तूबर 2023 से प्रभावी है।
7. चेक लिखते समय ग्राहकों को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए?
सीटीएस में प्रत्येक चेक की तीन छवियां ली जाती हैं – फ्रंट ग्रे स्केल, फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट और बैक ब्लैक और व्हाइट। ग्राहकों को लिखित जानकारी की स्पष्ट छवि सुनिश्चित करने के लिए चेक लिखने के लिए छवि-अनुकूल रंगीन स्याही का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, ग्राहकों को सामग्री में बाद में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन से बचने के लिए स्थायी स्याही का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने चेक लिखने के लिए किसी विशेष स्याही के रंग को निर्धारित नहीं किया है।
ग्राहकों को यह भी पता होना चाहिए कि सीटीएस के तहत परिवर्तित / संशोधित चेक स्वीकार नहीं किए जाते हैं। चेक पर कोई परिवर्तन / सुधार नहीं किया जा सकता (अगर आवश्यक हो तो केवल तारीख सत्यापन उद्देश्यों के लिए छोड़कर)। भुगतानकर्ता के नाम, कर्टसी राशि (अंकों में राशि) या लीगल राशि (शब्दों में राशि) में किसी भी बदलाव के लिए ग्राहकों को ताज़ा चेक पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। यह बैंकों को धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तनों की पहचान और नियंत्रण में मदद करेगा।
8. चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है?
सीटीएस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) एक अतिरिक्त संकेतक है जिसे एनपीसीआई द्वारा सभी बैंकों को समाशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने और चेक-संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है और यह भुगतान प्रसंस्करण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली सुविचारित प्रथाओं का हिस्सा बनेगा। इसे चेक भुगतानों में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक पत्तियों में छेड़छाड़ के कारण धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए पेश किया गया है।
पॉजिटिव पे के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति अपने बैंक को उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तिथि, लाभार्थी / प्राप्तकर्ता का नाम, राशि आदि) इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे कि एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि माध्यमों से, प्रस्तुत करता है। ये विवरण सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किए जाते हैं। किसी भी असंगति की स्थिति में सीटीएस इसे आहरित बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को सूचित करता है, जो आवश्यक त्वरित उपाय करेंगे।
बैंकों से यह सलाह दी गई है कि वे सभी खाता धारकों के लिए पीपीएस सुविधा सक्षम करें जो ₹50,000 और उससे अधिक राशि के खाते अंतर्गत चेक जारी कर रहे हैं। इस सुविधा का उपयोग खाता धारक के विवेक पर निर्भर है, लेकिन बैंकों को ₹5,00,000 और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए।
9. सीटीएस में बैंकों द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय कौन-कौन से अपनाए जाने चाहिए?
बैंकों को चेक फॉर्म पर स्टांप लगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह तारीख, प्राप्तकर्ता का नाम, राशि और हस्ताक्षर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी में हस्तक्षेप न करे। रबर स्टांप आदि का उपयोग करते समय इन बुनियादी विशेषताओं की स्पष्ट छवि पर कोई असर न पड़े। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान चेक के सभी आवश्यक तत्वों की छवि में सही तरह से तस्वीर ली जाए और इस संबंध में बैंकों/ग्राहकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। बैंकों को सीटीएस-2010 मानक के अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को भी सत्यापित करना आवश्यक है, जिन्हें स्वेछानुसार लागू किया गया है।
10. यदि किसी ग्राहक को किसी भी कारण से अपने द्वारा जारी किया गया भौतिक चेक देखना है, तो कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
सीटीएस के तहत, भौतिक चेक प्रस्तुत करने वाले बैंक में रखे जाते हैं और भुगतान करने वाले बैंकों की ओर नहीं जाते। यदि कोई ग्राहक चाहे, तो बैंक प्रमाणित / प्रामाणिक चेक की छवियाँ प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी ग्राहक को भौतिक चेक देखना या प्राप्त करना हो, तो इसे प्रस्तुत करने वाले बैंक से प्राप्त करना होगा, जिसके लिए उसे अपने बैंक से अनुरोध करना होगा। इसके लिए कुछ लागत / शुल्क भी लग सकता है। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो प्रस्तुत करने वाले बैंक चेक को ट्रंकेट करते हैं, उन्हें भौतिक लिखतों को 10 वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है।
11. निरंतर समाशोधन के अंतर्गत चेक की प्रलाभ प्राप्ति की समय सीमा क्या है?
बैंक ग्राहकों से प्राप्त चेक को सीटीएस क्लियरिंग में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। किसी भी चेक को प्रस्तुत किया गया हो, उसे आहरित बैंक द्वारा किसी भी समय उसके आइटम समाप्ति समय से पहले पुष्टि सत्र के दौरान पुष्टि किया जा सकता है। एक बार जब चेक को समाशोधन गृह को सकारात्मक रूप से पुष्टि कर दी जाती है, तो समाशोधन गृह उसे अगले निपटान में शामिल करेगा। निपटान की सफल पोस्टिंग के बाद, सामान्य सुरक्षा उपायों के अनुसार, समाशोधन गृह प्रस्तुत करने वाले बैंक को रिटर्न फाइल जारी करेगा, जिसके आधार पर प्रस्तुत करने वाले बैंक ग्राहकों को भुगतान सफल निपटान के एक घंटे के भीतर जारी करेंगे|
असाधारण परिस्थितियों में, भारत के रिज़र्व बैंक की मंजूरी से चेक/चेकों की आइटम समाप्ति समय को एक या अधिक घंटे/दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
12. अगर चेक / लिखत परिवहन / समाशोधन प्रक्रिया में खो जाते हैं तो क्या होता है?
यदि चेक परिवहन या समाशोधन प्रक्रिया में खो जाते हैं, तो बैंक को तुरंत इसे प्रस्तुत करने वाले ग्राहक (लाभार्थी) के ध्यान में लाना चाहिए ताकि ग्राहक आहर्ता को स्टॉप पेमेंट दर्ज करने के लिए सूचित कर सके और यह भी सुनिश्चित कर सके कि खोए हुए चेक/लिखत की राशि के क्रेडिट न होने के कारण अन्य जारी किए गए चेक अस्वीकार न हों।
13. चेक संग्रहण के लिए बैंक कितना शुल्क ले सकता है?
चेक संग्रह के लिए ₹1,00,000/- तक तथा बचत खाता धारकों के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं है। इसके ऊपर के चेक और अन्य खाता प्रकारों के लिए, सेवा शुल्क संबंधित बैंक द्वारा तय किया जा सकता है और अपने ग्राहकों को उनकी चेक संग्रह नीति के हिस्से के रूप में सूचित किया जाएगा।
14. चेक के अलावा धन हस्तांतरण के अन्य साधन क्या हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निधि अंतरण को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियों को अधिकृत किया है। भारत में उपलब्ध विभिन्न भुगतान प्रणालियों का अवलोकन करने के लिए, आप आरबीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक देख सकते हैं:
https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/FS_Overview.aspx?fn=9
15. क्या मुझे बैंक में जमा किए गए चेक के संग्रह के लिए प्राप्ति देने का अधिकार है?
बैंकों को अपने संग्रह काउंटरों पर चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा और स्वीकृति सुविधा दोनों प्रदान करनी आवश्यक है। यदि ग्राहक बैंक शाखा के काउंटर पर संग्रह के लिए चेक जमा करते समय पावती मांगता है, तो कोई भी बैंक शाखा ग्राहक को पावती देने से इंकार नहीं कर सकती।
16. यदि मुझे अभी भी कोई शिकायत है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि किसी ग्राहक को किसी बैंक के खिलाफ भुगतान न करने या चेक के भुगतान या संग्रह में अत्यधिक विलम्ब के कारण शिकायत है, तो वह संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देने में असफल रहता है, तो आप “रिज़र्व बैंक-इंटिग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम (आरबी-आईओएस 2021)” के तहत शिकायत कर सकते हैं। शिकायतें ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती हैं, या ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, या निम्नलिखित पते पर स्थापित ‘केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र’ में भौतिक रूप में भेजी जा सकती हैं: चौथी मंजिल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160 017, निम्नलिखित पथ में दिए गए प्रारूप में:
https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/content/PDFs/RBIOS2021_12112021_A.pdf.
ग्राहकों की शिकायत दायर करने और शिकायत निवारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर – 14448 (सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक) – भी उपलब्ध है, जिसमें बहुभाषी समर्थन प्रदान किया जाता है।
ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल जानकारी और सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। बैंक उसी के आधार पर किए गए कार्यों और/या लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता हो, तो समय-समय पर बैंक द्वारा जारी संबंधित परिपत्र और अधिसूचना द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। |