Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 14/07/2016
राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2016-17– परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2016-17/19
आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.112/14.04.050/2016-17

14 जुलाई 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
नामित डाकघर
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

महोदया/ महोदय,

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड 2016-17– परिचालन दिशानिर्देश

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 14 जुलाई 2016 की अधिसूचना सं. एफ़4(7)-डबल्यू&एम/2016 और 14 जुलाई 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2020/14.04.050/2016-17का संदर्भ लें। इस संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) परडाला गया है। योजना के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश नीचे दिया गया है।

1. आवेदन

निवेशकों से आवेदन पत्र शाखाओं में 18 जुलाई 2016 से 22 जुलाई 2016 तक सामान्य बैंकिंग कार्य समय के दौरान स्वीकार किया जाएगा। प्राप्त करने वाले कार्यालय को आवेदन सभी मायनों में पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाना है और अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जहां आवश्यक है अतिरिक्त विवरण आवेदकों से प्राप्त किया जा सकता है।

2. संयुक्त धारण (होल्डिंग) और नामांकन

एकाधिक संयुक्त धारक और नामिती (प्रथम धारक में से) हेतु अनुमति है। कार्यप्रणाली के अनुसार आवेदकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

3. आवेदन राशि पर ब्याज

आवेदकों को ब्याज भुगतान प्राप्ति की तारीख से निपटारा तारीख तक अर्थात आउट ऑफ फंड अवधि में विद्यमान बचत बैंक दर पर किया जाएगा। यदि आवेदक को आवेदन प्राप्त करने वाले बैंक में खाता नहीं है तो आवेदक द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार के खाते में ब्याज इलेक्ट्रोनिक रूप में अंतरित किया जाना है।

4. रद्दीकरण

आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तारीख तक अर्थात 22 जुलाई 2016 तक रद्दीकरण के लिए अनुमति है। स्वर्ण बॉण्ड की खरीद हेतु प्रस्तुत अनुरोध को आंशिक रूप से रद्द किया जाना संभव नहीं है। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है तो आवेदन शुल्क पर ब्याज़ नहीं दिया जाएगा।

5. ग्रहणाधिकार अंकन

बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति होने के कारण ग्रहणाधिकार का अंकन के संदर्भ में विधिक प्रावधान सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार होगी।

6. एजेंसी व्यवस्था

प्राप्त करने वाला कार्यालय आवेदन स्वीकार करने के लिए एनबीएफ़सी, एनएससी एजेंट, एवं अन्यों को काम पर लगा सकते हैं। बैंक इस प्रकार के संस्थाओं के साथ टाईअप या व्यवस्था किया जाए। आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालयों द्वारा सौ आवेदन के लिए एक रुपए के दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा और आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय एजेंटों या सब-एजेंटों को उनके माध्यम से प्राप्त व्यापार के लिए कमीशन का कम से कम 50% उनके साथ साझा करेगा।

7. भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से संसाधन

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड सबस्क्रिप्शन हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और नामित डाकघरों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध है। ई कुबेर प्रणाली को इनफिनिट या इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राप्त करने वाले कार्यालय से यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए सबस्क्रिप्शन के संदर्भ में डाटा अपलोड किया जा रहा है। उन्हें डाटा दर्ज करते वक्त शुद्धता को सुनिश्चित करना होगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटियां से बच सकें। आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत उसकी पुष्टि किया जाना है। इसके अतिरिक्त पुष्टि के संदर्भ में एक स्क्रॉल उपलब्ध किया जाएगा ताकि प्राप्त करने वाले कार्यालय अपने डाटाबेस को अद्यतित कर सकें। आबंटन के दिन अर्थात 5 अगस्त 2016 को सभी सबस्क्रिप्शन्स के लिए एकमात्र/ मुख्य धारक के नाम धारण प्रमाणपत्र सृजित किया जाएगा। प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा उसे डाउनलोड करते हुए प्रिंटआउट लिया जा सकता है। ई मेल पता उपलब्ध कराने वाले निवेशकों को धारण प्रमाणपत्र ई मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। डीमैट खाते की सूचना देने वाले निवेशकों के मामले में उनकी प्रतिभूति डीमैट खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

8. धारण प्रमाण पत्र का मुद्रण

धारण का प्रमाणपत्र A4 आकार के100 जीएसएम कागज पर रंगीन में मुद्रित करने की जरूरत है।

9. सर्विसिंग और फोलोअप

आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा/ नामित डाक घर/ एसएचसीआईएल/ स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई और बीएसई) ग्राहक को अपना मानेंगे और बॉण्ड के संदर्भ में आवश्यक सेवा यानि पते को अद्यतित करना, समयपूर्व नकदीकरण के लिए अनुरोध स्वीकार करना आदि सेवाएं देंगे। प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा बॉण्ड की परिपक्वता और चुकाने के समय तक आवेदन अनुरक्षित किया जाएगा।

10. संपर्क हेतु सूचना

किसी प्रकार के पूछताछ/ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए:

(ए) राष्ट्रिक स्वर्ण बांड से संबंधित: ई मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें
(बी) आईटी से संबंधित : ई मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें

भवदीय

(राजेंद्र कुमार)
महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।