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Date: 26/12/2016
भारत में विदेशी इकाईयों के संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय

(26 दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)

“अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों’ का यह खण्ड इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा आम तौर पर पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का एक प्रयास है। तथापि किसी प्रकार का लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लिया जाए। इससे संबंधित मूल विनियमावली 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22(आर)/2016-आरबी के तहत जारी की गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 है। उक्त दिशानिर्देश विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करने से संबन्धित हैं

प्रश्न 1. एलओ/ बीओ के वार्षिक क्रियाकलाप प्रमाणपत्र (एसीसी) में किसी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्टिंग अथवा एसीसी प्रस्तुत नहीं करने पर एडी बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए?
प्रश्न 2. क्या एलओ/ बीओ भारत में एक से अधिक खाते रख सकते हैं?
प्रश्न 3. क्या एलओ/ बीओ को पुलिस प्राधिकारी में रजिस्टर/ रिपोर्ट करना चाहिए?
प्रश्न 4. क्या कोई एलओ/ बीओ अपने परिचालन हेतु संपत्ति अर्जित कर सकता है?
प्रश्न 5. क्या बीओ के रूप में उन्नत (अपग्रेडेड) एलओ के पास पुराना पैन नंबर तथा बैंक खाता बना रह सकता है?
प्रश्न 6. क्या किसी पीओ को विदेशी मुद्रा में ऋण सुविधा दी जा सकती है?
प्रश्न 7. एक बार भारत में किसी विशिष्ट परियोजना के निष्पादन के लिए सामान्य अनुमति के तहत भारत में पीओ को स्थापित करने के बाद कभी कभी पारदेशीय संस्था को उसी अथवा किसी भिन्न परियोजना में कार्यरत संस्था द्वारा अन्य परियोजना प्रदान की जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या इकाई स्तर पर बैंक खाता बनाए रखना, एएसी फ़ाइल करना, परियोजना की पूर्ति पर समापन दस्तावेजों की प्रस्तुति के अनुपालन तथा संस्था स्तर पर खाता बहियों को बनाए रखने से संबंधित अनुपालन किसी विशिष्ट परियोजना स्तर के बजाय पीओ इकाई स्तर पर किया जा सकता है?
प्रश्न 8. क्या एयरलाइन अथवा पोत-परिवहन कंपनियों द्वारा भारत में बीओ स्थापित करने के बाद ऐसी एयरलाइन अथवा पोत-परिवहन कंपनियों के एजेंट भारत में नामित एडी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते बनाए रख सकते हैं?
प्रश्न 9. क्या राज्य पुलिस में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई विशिष्ट फ़ारमैट है?
प्रश्न 10. यदि पारदेशीय इकाई सामान्य अनुमति के अंतर्गत बीओ खोलने के लिए पात्र है तो क्या किसी एलओ को एडी के अनुमोदन के तहत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बीओ के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है?
प्रश्न 11. क्या अतिरिक्त कार्यालय को बंद करने के लिए “बीओ/ एलओ/ पीओ का समापन” में उल्लिखित उन्हीं क्रियाविधियों का पालन करना है?
प्रश्न 12. क्या एडी बैंकों को पीओ के लिए रिज़र्व बैंक से यूआईएन प्राप्त करना आवश्यक है?
प्रश्न 13. यदि आवेदक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग अथवा मकाऊ का नागरिक है अथवा इन देशों में पंजीकृत / निगमित है और जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर अन्य शहरों / राज्यों में में बीओ/ एलओ/ पीओ खोलने के लिए आवेदन किया गया हो तो क्या एडी बैंक रिज़र्व बैंक से संपर्क किए बिना उक्त के लिए अनुमति दे सकता है?
प्रश्न 14. क्या एडी बैंक एलओ/ बीओ/ पीओ की आस्तियों को किसी अन्य निवासी पक्ष को अंतरित करने के लिए अनुमोदन दे सकता है?
प्रश्न 15. क्या विदेश स्थित भारतीय कंपनी की अनुषंगी कंपनी भारत में बीओ खोल सकती है तथा क्या ऐसा करना स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगा?
प्रश्न 16. यदि भारतीय कंपनी की अनुषंगी वित्तीय रूप से स्वस्थ नहीं है तो क्या वे अपनी मूल कंपनी जो कि भारतीय कंपनी है से एक चुकौती आश्वासन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं?
प्रश्न 17. क्या एडी बैंक परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद वारंटी अवधि की पूर्ति, आयकर निर्धारण जैसे सांविधिक कार्य, मूल्यवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, सेवा-कर का निर्धारण, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए व्यवस्था करना, आदि वास्तविक कारणों के लिए परियोजना खाते की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन दे सकता है?
प्रश्न 18. क्या बीओ सामान्य कारोबारी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं?
प्रश्न 19. किसी बीओ/पीओ/एलओ का जिस एडी के पास खाता है वह एजेंसी यदि बैंक न हो तो क्या सांविधिक भुगतानों के लिए किसी अन्य एडी बैंक (कर भुगतान के लिए एजेंसी बैंक) में एक और खाता खोल सकते हैं?
प्रश्न 20. परियोजना कार्यालय के आईएनआर खाते में कौन-से क्रेडिट तथा डेबिट अनुमत हैं?
प्रश्न 21. क्या माल के निर्यात/ आयात के लिए भारत में बीओ के लिए एलसी और पीओ के मामले में भारत में स्थानीय स्तर पर माल की खरीद के लिए स्थानीय एलसी खोला जा सकता है (परियोजना के निष्पादन के लिए माल की स्थानीय रूप से खरीद)?
प्रश्न 22. क्या कोई शाखा कार्यालय (बीओ) अथवा परियोजना कार्यालय (पीओ) फेमा के अंतर्गत अनुमत बाह्य विप्रेषण किसी भी एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेज सकता है अथवा उक्त विप्रेषण केवल नामित एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से किया जाना आवश्यक है?

प्रश्न 1. एलओ/ बीओ के वार्षिक क्रियाकलाप प्रमाणपत्र (एसीसी) में किसी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्टिंग अथवा एसीसी प्रस्तुत नहीं करने पर एडी बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए?

उत्तर: यदि नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एलओ/बीओ के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नोटिस किए जाते हैं अथवा एलओ/ बीओ एएसी की प्रस्तुति में कोई चूक कर रहा हो, तो रिज़र्व बैंक को तत्काल इस बात की सूचना दी जानी चाहिए।

प्रश्न 2. क्या एलओ/ बीओ भारत में एक से अधिक खाते रख सकते हैं?

उत्तर: नहीं, यदि किसी एलओ/ बीओ को एक से अधिक खाते खोलने हों, तो उसे अपने एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी और अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता का उचित कारण भी देना होगा।

प्रश्न 3. क्या एलओ/ बीओ को पुलिस प्राधिकारी में रजिस्टर/ रिपोर्ट करना चाहिए?

उत्तर: केवल बीओ/ एलओ/ पीओ खोलने के इच्छुक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग, मकाऊ या पाकिस्तान के आवेदकों को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को इन देशों के "व्यक्तियों" को दिया जाने वाला अनुमोदन-पत्र गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई एवं अभिलेख हेतु भेजना होगा। अन्य सभी देशों को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण करने से छूट दी गई है।

प्रश्न 4. क्या कोई एलओ/ बीओ अपने परिचालन हेतु संपत्ति अर्जित कर सकता है?

उत्तर: एलओ को छोड़कर किसी विदेशी इकाई के बीओ/ पीओ को अपने खुद के उपयोग के लिए संपत्ति अर्जित करने तथा अनुमत/ प्रासंगिक क्रियाकलाप करने की अनुमति है लेकिन वे उस संपत्ति को पट्टे पर अथवा किराए पर नहीं दे सकते हैं। तथापि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, चीन, हांगकांग तथा मकाऊ की इकाइयों को बीओ/पीओ के लिए भारत में अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। बीओ/ एलओ/ पीओ को इस शर्त पर पट्टे पर ली गई संपत्ति से अनुमत/ प्रासंगिक कार्यकलाप करने की सामान्य अनुमति है कि पट्टे की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रश्न 5. क्या बीओ के रूप में उन्नत (अपग्रेडेड) एलओ के पास पुराना पैन नंबर तथा बैंक खाता बना रह सकता है?

उत्तर: हां, इस शर्त के अधीन कि बैंक खाते को बीओ खाते के रूप में पुनः नामित किया जाता है।

प्रश्न 6. क्या किसी पीओ को विदेशी मुद्रा में ऋण सुविधा दी जा सकती है?

उत्तर: हां, एडी बैंक को बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रश्न 7. एक बार भारत में किसी विशिष्ट परियोजना के निष्पादन के लिए सामान्य अनुमति के तहत भारत में पीओ को स्थापित करने के बाद कभी कभी पारदेशीय संस्था को उसी अथवा किसी भिन्न परियोजना में कार्यरत संस्था द्वारा अन्य परियोजना प्रदान की जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या इकाई स्तर पर बैंक खाता बनाए रखना, एएसी फ़ाइल करना, परियोजना की पूर्ति पर समापन दस्तावेजों की प्रस्तुति के अनुपालन तथा संस्था स्तर पर खाता बहियों को बनाए रखने से संबंधित अनुपालन किसी विशिष्ट परियोजना स्तर के बजाय पीओ इकाई स्तर पर किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 8. क्या एयरलाइन अथवा पोत-परिवहन कंपनियों द्वारा भारत में बीओ स्थापित करने के बाद ऐसी एयरलाइन अथवा पोत-परिवहन कंपनियों के एजेंट भारत में नामित एडी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते बनाए रख सकते हैं?

उत्तर: हां, तथापि बीओ के लेनदेन को अपने नामित आईएनआर खाते तक सीमित होना चाहिए और उसे एजेंट के विदेशी मुद्रा खाते के माध्यम से कोई लेनदेन नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 9. क्या राज्य पुलिस में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई विशिष्ट फ़ारमैट है?

उत्तर: हां, कृपया रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर निदेश https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10202 लिंक पर देखें। कार्यालय स्थापित करने के लिए पंजीकरण एडी बैंक का अनुमोदन जारी होने के बाद किया जाना है।

प्रश्न 10. यदि पारदेशीय इकाई सामान्य अनुमति के अंतर्गत बीओ खोलने के लिए पात्र है तो क्या किसी एलओ को एडी के अनुमोदन के तहत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बीओ के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, इसकी सूचना रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को दी जानी चाहिए।

प्रश्न 11. क्या अतिरिक्त कार्यालय को बंद करने के लिए “बीओ/ एलओ/ पीओ का समापन” में उल्लिखित उन्हीं क्रियाविधियों का पालन करना है?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 12. क्या एडी बैंकों को पीओ के लिए रिज़र्व बैंक से यूआईएन प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 13. यदि आवेदक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग अथवा मकाऊ का नागरिक है अथवा इन देशों में पंजीकृत / निगमित है और जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर अन्य शहरों / राज्यों में में बीओ/ एलओ/ पीओ खोलने के लिए आवेदन किया गया हो तो क्या एडी बैंक रिज़र्व बैंक से संपर्क किए बिना उक्त के लिए अनुमति दे सकता है?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 14. क्या एडी बैंक एलओ/ बीओ/ पीओ की आस्तियों को किसी अन्य निवासी पक्ष को अंतरित करने के लिए अनुमोदन दे सकता है?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 15. क्या विदेश स्थित भारतीय कंपनी की अनुषंगी कंपनी भारत में बीओ खोल सकती है तथा क्या ऐसा करना स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होगा?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 16. यदि भारतीय कंपनी की अनुषंगी वित्तीय रूप से स्वस्थ नहीं है तो क्या वे अपनी मूल कंपनी जो कि भारतीय कंपनी है से एक चुकौती आश्वासन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 17. क्या एडी बैंक परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद वारंटी अवधि की पूर्ति, आयकर निर्धारण जैसे सांविधिक कार्य, मूल्यवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, सेवा-कर का निर्धारण, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए व्यवस्था करना, आदि वास्तविक कारणों के लिए परियोजना खाते की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन दे सकता है?

उत्तर: हाँ, इसकी सूचना रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को दी जानी चाहिए।

प्रश्न 18. क्या बीओ सामान्य कारोबारी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 19. किसी बीओ/पीओ/एलओ का जिस एडी के पास खाता है वह एजेंसी यदि बैंक न हो तो क्या सांविधिक भुगतानों के लिए किसी अन्य एडी बैंक (कर भुगतान के लिए एजेंसी बैंक) में एक और खाता खोल सकते हैं?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 20. परियोजना कार्यालय के आईएनआर खाते में कौन-से क्रेडिट तथा डेबिट अनुमत हैं?

उत्तर: खाते में केवल कार्यालय के व्यय हेतु सामान्य बेंकिंग चैनल के माध्यम से मुख्यालय से प्राप्त निधि और/ अथवा संविदा के अंतर्गत प्राप्य रुपया राशि, यदि कोई हो, जमा की जाएगी और अन्य कोई भी राशि रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना जमा नहीं की जानी चाहिए। उसी प्रकार इस खाते में कार्यालय के स्थानीय व्यय का वहन करने तथा परियोजना के समापन/ पूर्ति लंबित होने तक सविरामी विप्रेषणों को इस खाते में डेबिट किया जाए।

सविरामी विप्रेषणों के लिए एडी बैंक को लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होना चाहिए और निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करना चाहिए:

ए) लेखा-परीक्षक/ सनदी लेखाकार द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि आयकर, आदि सहित भारत में शेष देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है।

बी) पीओ से इस आशय का वचनपत्र कि इस विप्रेषण से भारत में परियोजना पूरी होने में कोई असर नहीं पड़ेगा एवं भारत में किसी भी तरह की देयता हेतु निधि कम पड़ने पर विदेश से आवक विप्रेषण मंगा कर इसे पूरा किया जाएगा।

प्रश्न 21. क्या माल के निर्यात/ आयात के लिए भारत में बीओ के लिए एलसी और पीओ के मामले में भारत में स्थानीय स्तर पर माल की खरीद के लिए स्थानीय एलसी खोला जा सकता है (परियोजना के निष्पादन के लिए माल की स्थानीय रूप से खरीद)?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 22. क्या कोई शाखा कार्यालय (बीओ) अथवा परियोजना कार्यालय (पीओ) फेमा के अंतर्गत अनुमत बाह्य विप्रेषण किसी भी एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेज सकता है अथवा उक्त विप्रेषण केवल नामित एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से किया जाना आवश्यक है?

उत्तर: जहां कहीं बीओ अथवा पीओ को फेमा के अंतर्गत यथालागू दिशानिर्देशों के भीतर भारत के बाहर निधियाँ विप्रेषित करनी हो, वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि वे नामित श्रेणी-I बैंक के माध्यम से ही करें बल्कि वे नामित एडी श्रेणी-I बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के अधीन अपनी पसंद के किसी भी एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। विप्रेषण कॅश/ टॉम/ स्पॉट आधार पर निपटाए जाने वाले लेनदेन के लिए ही होंगे। विप्रेषण बैंकिंग चैनल के माध्यम से निम्न दो में से किसी एक पद्धति से होगा:

(1) नामित श्रेणी-I बैंक भारतीय रुपये में समतुल्य राशि को लेनदेन का कार्य करने वाले बैंक को अंतरित करेगा। लेनदेन करने वाला बैंक उक्त राशि बीओ/ पीओ के मूल कार्यालय को स्विफ्ट के माध्यम से प्रेषित करेगा। तथापि लेनदेन करने वाले बैंक को केवाईसी अनुपालन तथा आवश्यक प्रलेखन सुनिश्चित करना होगा। उसे यूआईएन संख्या, लाभार्थी तथा विप्रेषण संबंधी ब्यौरे सहित स्विफ्ट संदेश को नामित एडी श्रेणी-I बैंक के साथ साझा करना होगा।

(2) नामित श्रेणी-I बैंक भारतीय रुपये में समतुल्य राशि को लेनदेन करने वाले बैंक को अंतरित करेगा। लेनदेन करने वाला बैंक नामित श्रेणी-I बैंक के नॉस्ट्रो खाते में जमा करेगा और वह उक्त राशि को अंतिम लाभार्थी को प्रेषित करेगा।

 
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