Commonperson website banner 1 Commonperson website banner 2 Beti Bachao Beti Padhao Logo
Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   महत्वपूर्ण वेबसाइट     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 08/08/2011
"अल्‍प खाता" खोलना

आरबीआइ/2010-11/147
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी सी सं.15/03.05.28(ए)/2011-12

08 अगस्त 2011

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

महोदय

"अल्‍प खाता" खोलना

कृपया भारत सरकार की अधि‍सूचना सं. 14/2010/एफ. सं. 6/2/2007-ई.एस. दि‍नांक 16 दि‍संबर 2010  की संलग्न प्रति‍लि‍पि ‍देखें जि‍सके द्वारा धनशोधन नि‍वारण (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभि‍लेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रि‍यावि‍धि‍ और पद्धति‍ तथा बैंकिंग कंपनि‍यों, वि‍त्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभि‍लेखों का सत्यापन और रखरखाव) नि‍यमावली, 2005 में संशोधन कि‍या गया है ।

अ. अल्‍प खाते

2. अधि‍सूचना के के नि‍यम 2 खंड (च ख) के अनुसार "अल्‍प खाता" का तात्पर्य कि‍सी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जि‍समें -

  1. एक वि‍त्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमा राशि‍ (क्रेडि‍ट) एक लाख रुपये से अधि‍क नहीं होती है;

  2. कि‍सी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि‍ मि‍लाकर दस हजार रुपये से अधि‍क नहीं होती है तथा

  3. कि‍सी भी समय खाते में शेष पचास हजार रुपये से अधि‍क नहीं होती है।

3. अधि‍सूचना के नि‍यम (2अ) के अंतर्गत "अल्‍प खाते" खोलने की वि‍स्तृत क्रि‍यावि‍धि ‍नि‍र्धारि‍त की गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे अल्‍प खाते खोलने के समय उक्त नि‍यमों के अंतर्गत उल्लि‍खि‍त क्रि‍यावि‍धि ‍का पालन सुनि‍श्चि‍त करें।

आ. आधि‍कारि‍क रूप से वैध दस्तावेज

4. उक्त अधि‍सूचना में धनशोधन नि‍वारण नि‍यमों के नि‍यम 2(1) के खंड (घ) के अंतर्गत दि‍ए गए "आधि‍कारि‍क रूप से वैध दस्तावेज" की परि‍भाषा का दायरा भी बढ़ा दि‍या गया है ताकि ‍नरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के कि‍सी अधि‍कारी द्वारा वि‍धि‍वत् हस्ताक्षरि‍त हों अथवा भारतीय अद्वि‍तीय पहचान प्राधि‍करण (यूआइएआइ) द्वारा जारी पत्रों को शामि‍ल कि‍या जा सके जि‍नमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई हो।

5. इसके अति‍रि‍क्त यह भी सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ यदि ‍कि‍सी बैंक ने केवल इन्हीं दो में से कि‍सी एक दस्तावेज़ अर्थात् नरेगा जॉब कार्ड अथवा `आधार' पत्र को ही कोई खाता खोलने के लि‍ए अपेक्षि‍त पूरा केवाइसी दस्तावेज माना हो (दिनांक 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र  ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. एएमएल. बी सी सं.81/03.05.33(ई)/2004-05 के साथ संलग्‍न "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) –दिशानिर्देश – धनशोधन निवारण उपाय के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुबंध-II देखें) तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर भी अधि‍सूचना के अंतर्गत अल्‍प खाते के लि‍ए नि‍र्धारि‍त शर्तें और सीमाएं लागू होंगी ।

6. तदनुसार, संलग्न अधि‍सूचना के नि‍यम 2अ के अंतर्गत नि‍र्धारि‍त क्रि‍यावि‍धि‍के अनुसार खोले गए सभी खाते औरेवल नरेगा कार्ड या `आधार' पत्र के आधार पर खोले गए अन्य सभी खाते अल्‍प खाते माने जाने चाहि‍ए जि‍न पर नि‍यम 9 के उप-नि‍यम (2अ) के खंड (i) से खंड (v) तक नि‍र्धारि‍त शर्तें लागू होंगी ।

7.  कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।