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Date: 02/06/2016
स्‍वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्‍य की रिट याचिका में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश का कार्यान्‍वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश

आरबीआई/2015-16/416
विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.10.001/2015-16

2 जून 2016

अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्‍य कार्यापालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदया/ महोदय,

स्‍वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्‍य की रिट याचिका में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश का कार्यान्‍वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश

शीर्षांकित रिट याचिका की पेशी के दौरान माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया, राज्‍य सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्‍य बैंकों के संबंधित प्राधिकारियों को अपनी नीतियों का निष्‍ठापूर्वक कार्यान्वयन करने का निदेश दिया है क्‍योंकि उनका अंतिम उद्देश्‍य किसी बाहरी व्‍यक्ति के लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों को लाभ पहुंचाने का है।

उपर्युक्‍त को देखते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्‍टर परिपत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर हमारे दिशानिर्देशों के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीया

(उमा शंकर)
मुख्‍य महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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