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Date: 24/11/2016
काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय को बंद करना

आरबीआई/2016-17/155
डीसीएम (आयो) सं 1391/10.27.00/2016-17

24 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय को बंद करना

कृपया “रू. 500 तथा रू. 1000 के बैंक नोटों की मौजूदा वैध मुद्रा विशेषताओं को वापस लेना : काउंटर से विनिमय” विषय पर हमारे दिनांक 17 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1302/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।

2. इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 24 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि के पश्चात काउंटर पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विनिमय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । आम जनता, जो काउंटर पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए आ रहे हैं उन्हें विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए प्रेरित करें ।

3. जिन व्यक्तियों के बैंक खाते नहीं हैं, बैंक उनके खाते खोलने की सुविधा देना सुनिश्चित करे ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

 
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