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Date: 18/11/2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकदी आहरण – आहरण सीमाएँ और ग्राहक शुल्क / प्रभार - - छूट प्रदान करना

आरबीआई/2016-17/140
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1280/02.14.003/2016-17

18 नवंबर 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता

महोदया /महोदय,

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकदी आहरण – आहरण सीमाएँ और ग्राहक शुल्क / प्रभार - - छूट प्रदान करना

कृपया विभिन्न स्थानों के लिए विनिर्दिष्ट प्रतिदिन मूल्य सीमा के साथ बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी डेबिट कार्डों / ओपेन लूप प्रीपेड कार्डों के संबंध में हमारे परिपत्रों डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.147/02.14.003/2009-10 दिनांक 22 जुलाई 2009, डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.563/02.14.003/2013-14 दिनांक 5 सितंबर 2013 और डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.449/02.14.003/2015-16 दिनांक 27 अगस्त 2015 का संदर्भ लें।

2. मौजूदा 500 और 1000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट – एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त किए जाने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 1240/02.10.004/2016-2017 दिनांक 14 नवंबर 2016 के अंतर्गत बैंकों को सूचित किया था कि वे 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए लेनदेनों के संबंध में एटीएम प्रभारों को समाप्त कर दें तथा इसकी समीक्षा की जा सकती है।

3. एक और ग्राहक केंद्रित उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि, (i) पीओएस पर नकदी आहरण की सीमा (भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्डों और ओपेन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए) को इस सुविधा को प्रदान करने के लिए समर्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रति दिन सभी केन्द्रों (टीयर I से VI) में 2000 / पर निर्धारित कर एक समान बना दिया गया है और (ii) ऐसे सभी लेनदेनों पर ग्राहक शुल्क, यदि कोई हों, अधिरोपित नहीं किए जाएंगे।

4. उपर्युक्त निर्देश इस परिपत्र को जारी किए जाने की तिथि से लागू होंगे और दिनांक 30 दिसंबर, 2016 तक लागू रहेंगे, तथा इनकी समीक्षा की जा सकती है।

5. इस संबंध में मौजूदा अन्य सभी अनुदेशों यथावत बने रहेंगे।

6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया

(नंदा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक

 
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