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Date: 09/12/2014
पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र प्रारंभ करना

आरबीआई/2014-15/343
डीजीबीए.जीएडी.एच-2529/45.01.002/2014-15

9 दिसंबर 2014

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

महोदय

पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र प्रारंभ करना

सरकारी पेंशन के भुगतान संबंधी वर्तमान योजना के अनुसार पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ताकि वे अबाध रूप से पेंशन प्राप्त करते रहें। इसके बावजूद इस अपेक्षा को उदार बनाया गया ताकि पेंशन वितरित करने वाले बैंक की किसी शाखा में पेंशनर अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकें। तथापि कुछ पेंशनर विभिन्न कारणों से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

2. पेंशनरों को हो रही इस समस्या का समाधान करने के क्रम में भारत सरकार ने “जीवन प्रमाण” को लांच किया है, जो आधार बायोमैट्रिक आथंटीकेशन पर आधारित एक डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र है तथा इसका उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पुन: सरलीकृत करना और पेंशन वितरण में शुद्धता तथा समयबद्धता लाना है। जीवन प्रमाण को कार्यान्वित करने के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 नवंबर 2014 को एक वेब पोर्टल (jeevanpraman.gov.in) लांच किया गया है। भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जीवन प्रमाण के संबंध में निकाले गए ब्रोशर, जिसमें इस योजना का ब्यौरा तथा इसके लाभ का विवरण दिया गया है, की प्रतिलिपि आपकी सूचना हेतु संलग्न है।

3. जीवन प्रमाण को प्रारंभ करने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सीपीएओ) ने केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों के पेंशन के भुगतान संबंधी योजना को संशोधित किया है। 10 नवंबर 2014 की संशोधन पर्ची (करेक्शन स्लिप) सं. 22 और पेंशनरों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ सीपीएओ द्वारा जारी 14 नवंबर 2014 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है। सीएपीओ द्वारा ज्ञापन की प्रतियाँ सभी बैंकों, सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को पहले ही प्रेषित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (अर्थात् रेल मंत्रालय, डाक विभाग) द्वारा संबंधित पेंशन विनियमों में भी इसी प्रकार के संशोधन किए गए हैं। भारतीय बैंक संघ ने भी अपने सदस्य बैंकों को इस संबंध में 22 नवंबर 2014 का एक परिपत्र जारी किया है।

4. एक बार पूरी तरह से कार्यान्वित किए जाने के बाद एजेंसी बैंकों की सभी शाखाएं जीवन प्रमाण की वेबसाइट को लाग इन करने के बाद प्रमाणपत्र को सर्च करके अथवा अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से डाउनलोड करके अपने पेंशन ग्राहक के डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। पेंशनर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से अपने डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र का संबंधित लिंक अपनी बैंक शाखाओं को अग्रेषित भी कर सकेंगे।

5. सरकारी पेंशन वितरित करने वाले सभी एजेंसी बैंक इसे कार्यान्वित करने तथा योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और अपनी संबंधित शाखाओं तथा डीलिंग स्टाफ को आवश्यक अनुदेश जारी करें। इसके अतिरिक्त बैंक अपनी शाखाओं, वेबसाइट और अन्य साधनों के माध्यम से अपने पेंशनर ग्राहकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक बनाने की दिशा में कार्य करें। बैंक अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए पेंशन भुगतान से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को भी उपयुक्त रूप से संशोधित करें तथा यहाँ जीवन प्रमाण की वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराएं।

भवदीय

(जी. श्रीकुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : 5

 
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