Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   महत्वपूर्ण वेबसाइट     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 26/11/2019
नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया

26 नवंबर 2019

नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। इस मामले में बैंक के अभ्यावेदन और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1267

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।