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Date: 10/10/2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

10 अक्तूबर 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी' पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर मेसर्स टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) पर 5 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(आरबीआई अधिनियम) की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को निहित शक्तियों के प्रयोग से लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका इरादा कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

जुलाई-अगस्त 2018 के दौरान आरबीआई अधिनियम की धारा 45 एन के तहत कंपनी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी, के साथ साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का पालन करने में विफल रही थी। कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसें पूछा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर मौद्रिक दंड क्यों न लगाया जाए। मामले के पूरे तथ्यों और कंपनी के जवाब पर विचार करने, तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियों के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निरीक्षण के दौरान उल्लिखित उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिससे कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/910

 
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