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Date: 12/07/2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार

12 जुलाई 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश –
यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार समाप्ति से वैध था तथा समय समय पर संशोधन के साथ इसकी वैधता 18 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक हित में, अब निदेश की अवधि को 19 जुलाई, 2019 से 18 अक्टूबर, 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश को बैंक को प्रदत्त लाइसेन्स के निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर, समय समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/139

 
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