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Date: 04/06/2019
रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए

4 जून 2019

रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमती लिए बिना कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा, सिवाए उसके जैसा दिनांक 29 मई 2019 के रिज़र्व बैंक निदेश में अधिसूचित है। ये दिशानिर्देश 4 जून, 2019 को बैंक के कारोबार की समाप्ति से छह महीने के लिए लागू रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाएसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिती में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता

इन दिशानिर्देशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों के प्रयोग करते हुए लगाए गए हैं। जनता के सूचनार्थ निर्देशों की एक प्रति बैंक के परिसर में प्रदर्शित की जाती है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2862

 
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