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Date: 24/01/2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

24 जनवरी 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख
1. रॉनी फ़ाइनेंस लिमिटेड 261, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज़-III, नई दिल्ली-110 020 बी-14.02958 27 अगस्त, 2003 13 दिसम्बर, 2018
2. वी एंड सी वॉल्ट्स एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड बीजी-554, प्रथम तल, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली-110 042 ए-14.02381 17 जून, 2004 14 दिसम्बर, 2018
3. स्वरण फ़ाइनेंस लिमिटेड द मॉल, द्वितीय तल (बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर), एसडीएम कोठी के सामने, मलेरकोटला, संगरूर, पंजाब-148 023 ए-06.00339 19 सितम्बर, 2007 14 दिसम्बर, 2018
4. मंगलम ट्रेडफ़िन प्राइवेट लिमिटेड 23ए, एन एस रोड, तृतीय तल, रूम नंबर 10, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल बी.05.04317 30 अगस्त, 2001 14 दिसम्बर, 2018
5. दलबीर फ़ाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बाजपुर रोड, होटल गुरताज़ बिल्डिंग, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-244 713 12.00148 28 सितम्बर, 1998 07 जनवरी, 2019

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1735

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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