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Date: 07/09/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

7 सितंबर 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47क (1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/584

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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