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Date: 09/04/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

9 अप्रैल 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड 306, सारथिक कॉम्प्लेक्स, फन रिपब्लिक के पास, सैटिलाइट, अहमदाबाद-380 015, गुजरात 01.00080 09 मार्च 1998 16 मार्च 2018
2 मेसर्स लिजा टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान में मेसर्स तोरसा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
56, मेटकफ़ स्ट्रीट, 2 री मंजिल, रूम नंबर 2 एफ, कोलकाता-700 012 बी-05.03612 10 अप्रैल 2003 16 मार्च 2018
3 मेसर्स मोगा फाइनैंस लिमिटेड 1लीं मंजिल, डबल्यूजी - 329, बस्ती अड्डा चौक, जालंधर-144001, पंजाब 06.00200 06 जून 2007 16 मार्च 2018
4 मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल लिमिटेड
(वर्तमान में मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड)
604, साकार III, इनकम टैक्स सर्कल, अहमदाबाद-380014, गुजरात 01.00231 04 मई 1998 16 मार्च 2018
5 मेसर्स सिंह फाइनैंस लिमिटेड 54-डी, नेहरू मार्केट, जम्मू -180012 ए-1100042 10 जून 2008 27 फरवरी 2018

ऐसे में, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2673

 
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