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Date: 17/04/2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया

17 अप्रैल 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ,
पर जारी निदेश बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यसमाप्ति से निदेशाधीन था। उपरोक्त निदश को संशोधित कर इसकी वैधता अवधि को दिनांक 15 अक्टूबर 2016 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 अप्रैल 2017 के माध्यम से, इन निदेशों की वैधता अवधि को अगले छ: महीने, अर्थात 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक पुन: बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। निदेश के अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 10 अप्रैल 2017 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2793

 
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