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Date: 26/04/2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया

26 अप्रैल, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती
(महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्‍लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रस्‍तुत किया। मामले के तथ्‍यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्‍चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि उल्‍लंघन सिध्द हुए हैं और दंड लगाना आवश्‍यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2912

 
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