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Date: 16/01/2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया

जनवरी 16, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 2015  से निदेशाधीन है। उक्‍त निदेश को संशोधित किया गया और इसकी वैधता को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया गया । उपर्युक्त निदेश को दिसम्बर 30, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के माध्यम से अगले छ: महीने की अवधि अर्थात जुलाई 06, 2017 तक बढ़ाया गया है। 30 दिसम्बर 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्‍त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1898

 
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