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Date: 27/02/2017
रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी,
कर्नाटक पर दंड लगाया

27 फरवरी 2017

रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी,
कर्नाटक पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानें / धनशोधन निवारण (केवायसी / एएमएल) निर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए रु.1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने अनुपालन के लिए अतिरिक्‍त समय की मांग की थी। दो बार अतिरिक्‍त समय देने के बावजूद बैंक ने न तो अनुपालन प्रस्तुत किया, न ही वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। मामले के तथ्यों तथा मामले पर बैंक के जवाब देने की असफलता को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णय पर पहुंचा कि उल्लंघन सही पाए गए हैं जिसके लिए दंड लगाया जाए।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2293

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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