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Date: 13/12/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए

13 दिसंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा,
पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत 06 नवंबर 2006 के निदेश के माध्यम से बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश 14 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति से अगले आदेश तक प्रभावी थे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन थे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक लोक हित में आवश्यक पाकर बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी उक्त निदेश 07 दिसंबर 2016 से एतदद्वारा वापस लेता है। तथापि यह बैंक परिचालन निर्देशों के अंतर्गत काम करना जारी रखेगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1505

 
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